अम्बेडकर नगर: ग्राम सभा के कब्रिस्तान पर अवैध कब्जा करने के मामले में तहसील न्यायालय ने लगाया जुर्माना

ग्राम सभा के कब्रिस्तान पर अवैध कब्जा करने के मामले में तहसील न्यायालय ने लगाया जुर्माना

168750.00रू0 कोर्ट ने जुर्माना लगाया

अंबेडकर नगर।

आलापुर तहसील अंतर्गत ग्राम सभा ऐनवां में कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने का मामला सामने आया है । विवादित भूमि कब्रिस्तान गाटा संख्या 395 / 0.37980 में से 0.1260 ग्राम ऐनवा परगना बिडहर तहसील आलापुर जनपद अम्बेडकरनगर पर प्रतिवादी मुस्तफा पुत्र बुद्धू निवासी ग्राम ऐनवां परगना बिडहर तहसील आलापुर द्वारा विवादित भूमि पर वृक्ष व बांस कोठी लगाकर अवैध कब्जा कर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया गया है। जिसके सम्बन्ध में हल्का लेखपाल ने अपनी आख्या दिनांक 03.04.2018 को बेदखल करने के लिए आख्या प्रस्तुत की गयी है, जिसमें 10 वर्ष पुराना कब्जा बताया गया है, वर्तमान समय तक 12 वर्ष का कब्जा प्रमाणित है। याद में नोटिस तामीला संलग्न पत्रावली है। पत्रावली में प्रतिवादी द्वारा आज दिनांक 17.06.2021 तक कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की गयी है तथा वाद के विवादित भूमि से बेदखल करने के लिए ग्राम प्रधान द्वारा दिनांक 25.10.2018 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके सम्बन्ध में मा० उच्च न्यायालय में पी०आई०एल० सिविल नं० 11800 / 2021 बशीर अहमद खान द्वारा प्रस्तुत की गयी है जिसमें आदेश दिनांक 11.06.2021 पारित किया गया है जिसमें मा० उच्च न्यायालय में वाद से सम्बन्धित जवाब प्रस्तुत करना है। बाद में नामिका अधिवक्ता को सुना गया तथा विवादित भूमि का पुनः लेखपाल से आख्या दिनांक 16.06.2021 प्राप्त की गयी। विवादित भूमि पर प्रतिवादी का अवैध कब्जा प्रमाणित है हल्का लेखपाल की आख्या दिनांक 03.04.2018 पूर्ण रूप से पुष्टि हो रही है, जिससे गांवसभा की क्षति हो रही है। विपक्षी को विवादित भूमि से बेदखल किया जाता है।
न्यायालय के आदेश के मुताबिक ग्राम ऐनवां परगना बिडहर तहसील आलापुर जनपद अम्बेडकरनगर में बाद की विवादित भूमि कब्रिस्तान गाटा संख्या 395 / 0.3790 में से 0.126 हे0 से प्रतिवादी मुस्तफा पुत्र बुद्धू निवासी ग्राम ऐनवा परगना बिडहर तहसील आलापुर जनपद अम्बेडकरनगर को वृक्ष व बांस कोठी से किये गये अवैध अतिक्रमण से बेदखल किया जाता है व जुर्माना मु० 168750.00रू0 अधिरोपित किया जाता है ।

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