दुष्कर्म के आरोपियों को कोर्ट ने सश्रम सहित 20,20 साल की सुनाई सजा

कन्नौज
दुष्कर्म के आरोपियों को कोर्ट ने सश्रम सहित 20,20 साल की सुनाई सजा
जिला संवाददाता प्रशांत कुमार त्रिवेदी
कन्नौज। कुसुमखोर क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव निवासी किशोरी को 15 मई 2017 को अपहरण कर उसका सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में जनपद न्यायालय की विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट गीता सिंह द्वारा दोनो आरोपियों को 20 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 26 26 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मामले को लेकर जिला शासकीय अधिवक्ता तरुण चंद्रा ने बताया कि किशोरी का 15 मई 2017 को अपहरण किया गया था जब किशोरी वापस घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने उसकी तलाश की इसके बाद वह गांव के ही एक मकान में बदहवास हालत में मिली। जिसके बाद पीड़ित पिता ने सदर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। पीड़ित परिजनों ने बताया था कि गांव के ग्रीश और राम तीरथ ने उस पुत्री को अगवा कर लिया था और उसे मकान में बंद कर उसके साथ दुष्कर्म किया था। मेडिकल परीक्षण में भी दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी इसी आधार पर पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय मे दाखिल किया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट गीता सिंह द्वारा दोष सिद्ध होने पर दोनो आरोपियों को 20 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा 26 26 हजार रुपये का अर्थ दण्ड भी लगाया गया है।

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