13 अप्रैल से 23 अप्रैल तक संपूर्ण जांजगीर-चांपा जिला कंटेनमेंट जोन घोषित , केवल अनुमति प्राप्त अतिआवश्यक सेवाएं संचालित होंगी,सभा जुलूस, सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे, जिले की सीमाएं हो जाएंगी सील

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 जांजगीर चांपा 11 अप्रैल 2021/   जांजगीर-चांपा जिले में कोरोनावायरस के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर बचाव एवं रोकथाम तथा आमजनों की सुरक्षा के लिए जिला मजिस्ट्रेट श्री यशवंत कुमार ने 13 अप्रैल 2021 कि सायं- 6  बजे से 23 अप्रैल की रात्रि 11.59 बजे तक जिले के संपूर्ण क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है।  इस अवधि में जिले की सभी सीमाएं पूर्णतः सील रहेगी।जारी आदेश के अनुसार –  केवल मेडिकल दुकानों को पूर्व निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालकों को दवाओं की होम डिलीवरी में प्राथमिकता देने कहा गया है। दूध पार्लर, वितरण के लिए सुबह 6  बजे से 8  बजे तक एवं सायं 5  बजे से 6  बजे तक अनुमति होगी। यह स्पष्ट किया गया है कि दुग्ध व्यवसाय हेतु कोई भी दुकान पार्लर नहीं खोले जाएंगे। केवल दुकान/पार्लर के सामने फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का पालन करते हुए उपरोक्त समयावधि में दुग्ध विक्रय की अनुमति होगी।
 न्यूजपेपर हाॅकर को प्रातः 5  बजे से 7  बजे तक  आवाजाही की अनुमति होगी। पशुचारा दुकानें/पेट शाॅप/ एक्वेरियम को केवल पशुओं को चारा देने हेतु सुबह 6  बजे से 8  बजे तक दुकान खोल सकेंगे।  एलपीजी गैस सिलेंडर की एजेंसी केवल टेलीफोनिक  या ऑनलाइन आर्डर लेंगे तथा ग्राहकों को सिलेंडर  की घर पहुंच सेवा उपलब्ध कराएंगे।  औद्योगिक संस्थानों एवं निर्माण इकाइयों को कैंपस के भीतर मजदूरों को रखकर अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुए उद्योग संचालन एवं निर्माण कार्यों की अनुमति होगी। अनवरत उत्पादन वाले जिले में स्थित औद्योगिक संस्थान अथवा फैक्ट्री, ब्रायलर, सीमेंट, स्टील, शक्कर, फर्टिलाईजर एवं खान माइंस कोरोना वायरस विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार एवं राज्य सरकार तथा समय-समय पर संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिए गए निर्देशों का  पालन करते हुए संचालित कर सकेंगे।
 इस अवधि में सभी शराब दुकानें पूर्णता बंद रहेगी। सभी प्रकार की सभा, जुलूस, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक का आयोजन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। जिले के अंतर्गत लगने वाले समस्त दैनिक एवं साप्ताहिक हाट बाजार, मवेशी बाजार पूर्णतः बंद रहेंगे।पेट्रोल पंप द्वारा केवल शासकीय वाहनों,   शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन, एटीएम कैश वैन, अस्पताल, मेडिकल इमरजेंसी से संबंधित निजी वाहन, एंबुलेंस, एलपीजी परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहन,   रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड से संचालित ऑटो टैक्सी विधि मान्य यात्रा टिकट जारी करने वाली विधि मान्य पासधारक वाहन, एडमिट कार्ड/ कॉल लेंटर दिखाने पर एवं  अभिभावक द्वारा परिचय पत्र दिखाने पर, मीडिया कर्मी,  न्यूजपेपर हाॅकर, दुग्ध वाहन तथा छत्तीसगढ़ में नहीं रूकने एवं राज्य से सीधे अन्य राज्य जाने वाले वाहनों को पीओल प्रदान किया जाएगा। पीओल प्रदान करने की संधारित जानकारी जिला  खाद्य अधिकारी को प्रदान करेंगे।  अन्य सभी वाहनों हेतु पीओएल प्रदान करना प्रतिबंधित रहेगा। 
उक्त अवधि में जांजगीर-चांपा जिला अंतर्गत सभी केंद्रीय, शासकीय, सार्वजनिक निजी कार्यालय, प्रतिष्ठान एवं बैंक बंद रहेंगे। तथापि टेलीकॉम, रेल्वे एसईसीएल, कोयला एवं एयरपोर्ट संचालन व रखरखाव से जुड़े कार्यालय वर्कशॉप, लोडिंग, अनलोडिंग का कार्य खाद्य सामग्री के परिवहन हेतु एवं शासकीय अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेंगी।अस्पताल एवं एटीएम संचालित रहेंगे। कोविड-19 हेतु जिले में समस्त कार्य जैसे कांटेक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सर्विलांस, होम आइसोलेशन, दवा वितरण आदि चालू रहेंगे। इन कार्यों में संलग्न सभी शासकीय अधिकारी, कर्मचारी की उपस्थिति पुर्वाअनुसार अनिवार्य होगी। कोविड-19, केयर सेंटर में एडमिट एवं डिस्चार्ज होने वाली मरीजों की परिवहन में संलग्न वाहन संचालित रहेंगे। कंटेनमेंट जोन से बाहर जाने एवं आने की अनुमति सिर्फ स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति में ही होगी। अपरिहार्य परिस्थितियों में जिले के एवं बाहर से आ रहे व्यक्तियों के लिए अंतर जिला आवागमन हेतु ई-पास अनिवार्य होगा तथा प्रतियोगी अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों हेतु उनका एडमिट कार्ड तथा रेलवे, टेलीकॉम, एयरपोर्ट संचालन एवं रखरखाव या हॉस्पिटल कोविड-19 में संलग्न कर्मचारियों चिकित्सकों की दशा में नियोक्ता द्वारा जारी आईडी कार्ड पास के रूप में मान्य किया जाएगा।  अति आवश्यक कोल परिवहन से संबंद्ध वाहनों हेतु नगरी निकाय सीमा क्षेत्र के बाहर स्थित ऑटोमोबाइल, रिपेयर शाॅप, ऑटो गैरेज, टायर पंचर की दुकान तथा ढाबा रेस्टोरेंट केवल टेक अवे हेतु सीमित संख्या में संबंधित दंडाधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त कर संचालित हो सकेगी।
विवाह आदि प्रयोजन हेतु पूर्व में अधिकतम 50 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति प्रदान की गई थी। कोविड-19 संक्रमण को  ध्यान में रखते हुए विवाह इत्यादि प्रयोजन हेतु पूर्व में प्रदान की गई अनुमति को संशोधित किया गया है। वैवाहिक कार्यक्रम वर अथवा वधु के निवास में ही आयोजित करने की शर्त के साथ आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 20 निर्धारित की गई है। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र, मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 20 निर्धारित है। कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों को मास्क पहनना, समय समय पर सेनेटराईज करना अनिवार्य होगा।  कार्यक्रम के लिए नियमानुसार संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी से लिखित अनुमति प्राप्त करनी होगी। 
जिले के सभी कोविड  टीकाकरण केन्द्र खुले रहेंगे। टीकाकरण एवं कोविड-19, मेडिकल दस्तावेज या आधार कार्ड विधि मान्य पत्र दिखाने पर टीकाकरण केंद्र, अस्पताल, पैथोलॉजी लैब तक आने-जाने की अनुमति होगी।  किंतु अनावश्यक भ्रमण प्रतिबंधित रहेगा। आपात स्थिति में यात्रा के दौरान चार पहिया वाहनों में ड्राइवर सहित अधिकतम 03,  आॅटो में ड्राइवर सहित अधिकतम तीन एवं दोपहिया वाहन में अधिकतम दो व्यक्तियों को यात्रा करने की अनुमति होगी।  रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, अस्पताल आवागमन हेतु ऑटो टैक्सी परिचालन की अनुमति रहेगी। किंतु अन्य प्रयोजन हेतु पूर्णतःः प्रतिबंधित रहेगा।      निर्देश के उल्लंघन किए जाने पर 15 दिवस हेतु वाहन जप्त करने एवं चालानी व कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
 मीडिया कर्मी यथासंभव  वर्क फ्राम होम कार्य संपादित करेंगे।  अति आवश्यक स्थिति में कार्य हेतु बाहर निकलने पर अपना आई कार्ड साथ रखेंगे तथा फिजिकल डिस्टेंस एवं मास्क संबंधी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे। 
 कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी, जिला पंचायत, समस्त जनपद पंचायत, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, कृषि विभाग, शिक्षा विभाग एवं उनकी अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दंडाधिकारी, तहसील, थाना एवं चौकी चिकित्सा सुविधा, फायर ब्रिगेड, नगर पालिका सेवाएं, साफ सफाई एवं स्वच्छता अपशिष्ट प्रबंधन, बिजली व्यवस्था, जेल, पेयजल प्रदाय, रेलवे, टेलीकॉम, इंटरनेट सेवाए,ं एटीएम एवं आपातकालीन सेवाएं हेतु संबंधित अधिकारी कर्मचारियों को कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी।  सभी शासकीय कार्यालयों में फेस मास्क के उपयोग तथा सोशल फिजिकल डिस्टेंस के समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।  इसके अतिरिक्त सभी पदाधिकारी तथा कर्मी अपने घर से शासकीय कार्यों का निष्पादन करेंगे। परंतु  मुख्यालय का परित्याग नहीं करेंगे। अधिकारी कर्मचारी घर से शासकीय कार्य संपादित करने एवं सदैव मोबाइल टेलीफोन एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संपर्क में रहेंगे तथा अत्यंत आवश्यक होने पर कार्यालय में उपस्थित होने के लिए निर्देशित किया जाएगा।  सभी कार्यालय में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।  
राज्य शासन के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त सेवा संचालन की अनुमति होगी। 
 उपरोक्त बिंदुओं को छोड़कर जिले में समस्त गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी।
 इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, समूह, प्रतिष्ठान पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, महामारी नियंत्रण अधिनियम 1897के तहत अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश 13 अप्रैल को शाम- 06 बजे से 23 अप्रैल की रात्रि 11.59 बजे तक  प्रभावशील रहेगा।

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