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उत्तराखंड: एकल अभिभावकों और बलिदानियों की विधवाओं को दुर्गम क्षेत्रों में तबादलो से छूट, शासन ने जारी किया आदेश

उत्तराखंड: एकल अभिभावकों और बलिदानियों की विधवाओं को दुर्गम क्षेत्रों में तबादलो से छूट, शासन ने जारी किया आदेश,
सागर मलिक

वर्तमान तबादला सत्र में अनिवार्य तबादलों के तहत पात्रता सूची में आने वाले कार्मिकों के स्थानांतरण की अधिकतम सीमा समाप्त करते हुए तबादलों की कार्रवाई की जाएगी।

एकल अभिभावकों और बलिदानियों की विधवाओं को दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य तबादले से छूट मिलेगी। वहीं, पात्रता सूची में आने वाले कर्मचारियों के तबादलों की अधिकतम सीमा भी समाप्त कर दी गई है। शासन ने इस संबंध में आदेश जारी किया है।

प्रदेश में शिक्षकों, कर्मचारियों के तबादलों के लिए जारी आदेश में कहा गया है कि वर्तमान तबादला सत्र में अनिवार्य तबादलों के तहत पात्रता सूची में आने वाले कार्मिकों के स्थानांतरण की अधिकतम सीमा समाप्त करते हुए तबादलों की कार्रवाई की जाएगी। वहीं, दुर्गम से सुगम क्षेत्र में उतनी ही संख्या में तबादले किए जाएंगे, जितने सुगम से दुर्गम क्षेत्र में होंगे।

सेवा एवं खाली पदों की उपलब्धता का भी ध्यान रखा जाएगा
अपर सचिव ललित मोहन रयाल ने जारी आदेश में कहा, तबादला किए जाने से पहले प्रतिस्थानी की व्यवस्था सुनिश्चित हो जाने के बाद ही कार्मिकों के तबादला आदेश जारी किए जाएंगे। दुर्गम क्षेत्र में स्थानांतरित कार्मिक को तभी कार्यमुक्त किया जाएगा। जब उसका प्रतिस्थानी कार्यभार ग्रहण करने के लिए कार्यस्थल पर उपस्थित हो।

वहीं, दाम्पत्य नीति की श्रेणी में आने वाले कर्मचारियों के तबादले करते समय वरिष्ठता, दुर्गम में की गई सेवा एवं खाली पदों की उपलब्धता का भी ध्यान रखा जाएगा। आदेश में यह भी कहा गया है कि अनुरोध के आधार पर किए गए तबादलों में तबादला भत्ता नहीं दिया जाएगा। तबादलों के लिए तय समय सारणी का पालन करते हुए कार्रवाई की जाए।

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