उत्तराखंड: निजी स्कूलों की फीस वसूली को लेकर शासन ने जारी किए ये निर्देश।

उत्तराखंड: निजी स्कूलों की फीस वसूली को लेकर शासन ने जारी किए ये निर्देश।
प्रभारी संपादक उत्तराखंड
साग़र मलिक

देहरादून- कोरोनावायरस कोविड-19 के दूसरी लहर के दौर में सरकार द्वारा सारे शिक्षण संस्थान बंद करा दिए गए हैं इसके बाद शासन ने साफ कर दिया है कि निजी स्कूलों के द्वारा केवल ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर ट्यूशन फीस ही ली जाएगी, अन्य किसी प्रकार का शुल्क अभिभावक से नहीं लिया जाएगा । शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने इसको लेकर आज आदेश जारी कर दिए हैं।

आदेश में शिक्षा सचिव ने कहा है कि स्कूल बंद होने की वजह से स्कूल संचालक ऑनलाइन पढ़ाई करा कर केवल ट्यूशन फीस ले सकते हैं । अन्य कोई शुल्क प्राइवेट स्कूल नहीं ले सकते हैं । आदेश में शिक्षा सचिव ने इस बात का भी उल्लेख किया है कि जो अभिभावक फीस जमा करने में असमर्थ हैं वह प्रधानाचार्य या स्कूल मैनेजमेंट को शुल्क जमा करने के लिए अतिरिक्त समय का अनुरोध कर सकते हैं,किसी भी परिस्थिति में छात्र को शुल्क जमा करने में विलंब होने के कारण स्कूल से बाहर नहीं किया जाएगा ।

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