अतरौलिया- आजमगढ़ ,बुढ़नपुर तहसील के राजस्व ग्राम गदनपुर में निर्माणाधीन गोरखपुर एक्सप्रेस वे के लिए प्रशासन द्वारा किसानों के खेतों की लहलहाती फसल को बलपूर्वक पलट कर बिना संतोषजनक मुआवजा दिए उनकी जमीनों को कब्जा कर लिए जाने के मामले को माननीय उच्च न्यायालय ने गंभीरता से लेते हुए, आजमगढ़ के मंडलायुक्त को 10 मार्च को न्यायालय में उपस्थित होने को कहा है l
थाना क्षेत्र के ग्राम बांस गांव निवासी डॉ अशोक कुमार मिश्र आदि द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत रिट याचिका पर न्यायमूर्ति श्री डीके उपाध्याय एवं श्री मनीष कुमार की डबल बेंच ने सुनवाई करते हुए प्रशासन द्वारा बलपूर्वक किसानों की हरी फसल को पलटे जाने व उनकी जमीनों पर बिना प्रतिकर दिए ही कब्जा कर लिए जाने के रंगीन फोटो को भी साक्ष्य के रूप में देखा l
विदित हो कि विशेष भूमि अधिव्यक्ति अधिकारी द्वारा अधिग्रहित की जाने वाली भूमि के बदले 295/360/465 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से प्रतिकर दिए जाने का अवार्ड पारित किया गया है ,जबकि पूर्व में इंडो नेपाल बॉर्डर के निर्माण के समय इसी भूमि का 1500 /2500 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से प्रतिकर दिया गया था l प्रशासन के इस मनमानी रवैया के विरोध में गदनपुर के किसान महीनों आंदोलित थे lवादी के विद्वान अधिवक्ता श्री ए के मिश्र ने माननीय उच्च न्यायालय से किसानों को पूर्व में दिए गए प्रतिकर को इस बार भी दिए जाने का आदेश पारित किए जाने की मांग की है l अतरौलिया आजमगढ़ से वी वी न्यूज़ वैशवारा संवाददाता विवेक जायसवाल की रिपोर्ट