कंटेन्मेंट जोन की अवधि बढ़ीअब 28 अप्रेल तक संपूर्ण जिला कंटेन्मेंट जोन घोषित,जिला दंडाधिकारी का आदेश जारी


जांजगीर-चांपा 20 अप्रेल,2021/ जिले में कंटेन्मेंट जोन की अवधि बढ़ा दी गई है। अब 28 अप्रेल तक संपूर्ण जिले को कंटेन्मेंट जोन घोषित कर दिया गया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने आज इस आशय का आदेश जारी कर दिया है। जिले में कोरोना वायरस के बढ़ते संकमण को देखते हुए कोरोना वायरस के संक्रमण के बचाव एवं रोकथाम तथा आमजनों के सुरक्षा की दृष्टि से जांजगीर-चाम्पा जिला अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को दिनांक 13.04.2021 सायं 6ः00 बजे से दिनांक 23.04.2021 रात्रि 11ः59 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित  कर जिला जांजगीर-चांपा जिले में सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध अधिरोपित किये गये है।
जांजगीर-चाम्पा जिले में व्यवसायिक गतिविधियों पर अधिरोपित प्रतिबंधों एवं सम्पूर्ण जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित करने के बावजूद कोबिड-19, के पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या एवं इस महामारी से होने वाली मौतों की संख्या चिन्ता का विषय है। मानव जीवन की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय है।  मुक्त आवागमन से आम जनता की सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न होने की आशंका बनी हुई है  जिससे सम्पूर्ण जांजगीर-चाम्पा जिले में कंटेनमेंट जोन की अवधि में वृद्धि किया जाना आवश्यक हो गया है।
जिला जांजगीर-चाम्पा में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कोरोना वायरस  के संक्रमण के बचाव एवं रोकथाम तथा आमजनों की सुरक्षा की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन  16.04.2021 के द्वारा जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री यशवंत कुमार द्वारा निम्नलिखित आदेश प्रसारि किए गए हैं-
जांजगीर-चाम्पा जिला अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र  28 अप्रेल 2021, रात्रि 12ः00 बजे तक पूर्ववत् कंटेनमेंट जोन रहेगा।
उक्त अवधि में जांजगीर-चाम्पा जिले की सभी सीमाएं पूर्णतः सील रहेगी।
 सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लिनिक एवं पशु-चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिये दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे। प्रातः 5ः00 बजे से प्रातः 11ः00 बजे तक स्ट्रीट वेंडर अर्थात् ठेले पर घूम-घूमकर,डोर-टू-डोर कॉलोनियों,गली-मोहल्ले में सब्जी, फल एवं चावल, गेहूं, आटा, नमक, खाद्य तेल आदि जैसे बुनियादी किराना सामान विक्रय की अनुमति होगी। इस शर्त पर कि वे सीधे किसानों,उत्पादकों से अपनी आपूर्ति प्राप्त करते है। एक ही स्थान पर खड़े होकर विक्रय की अनुमति नहीं होगी और किसी भी दुकान या सब्जियों के बाजार या सब्जी,फलों की दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी एवं किसी थोक दुकानों या थोक व्यापारियों या सब्जी मंडी या थोक/फुटकर/किराना दुकान या किसी भी मंडी को खोलने की अनुमति नहीं होगी। केता-विक्रेता को मारक धारण करना एवं फिजिकल डिस्टेसिंग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। संबंधित क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी इसकी निगरानी करेंगे एवं उपरोक्त निर्देशों के उल्लंघन की दशा में ठेले को जप्त करने/अर्थदण्ड या चालान की कार्यवाही की जाएगी।

 दूध पार्लर व दुग्ध वितरण की समयावधि प्रातः 5ः00 बजे से प्रातः 7ः00 बजे तक तक होगी। आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि दुग्ध व्यवसाय हेतु कोई भी दुकान/पार्लर नहीं खोले जायेंगे। केवल दुकान/पार्लर के सामने फिजीकल डिस्टेसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का पालन करते हुए उपरोक्त समयावधि में दुग्ध विक्रय की अनुमति होगी।

-न्यूज पेपर हॉकर हेतु समय प्रातः 5ः00 बजे से प्रातः 7ः00 बजे तक अनुमति होगी।
पशु चारा दुकानें /पेट शॉप/एक्वेरियम को केवल पशुओं के पशुचारा देने हेतु प्रातः 5ः00 बजे से प्रातः 7ः00 बजे तक शॉप खोलने की अनुमति होगी।
 सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत हितग्राहियों को खाद्यान्न एवं अन्य वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये खाद्यान्नों के परिवहन, भंडारण, वितरण लोडिंग अनलोडिंग एवं उससे संबंधित सहायक गतिविधियों, उचित मूल्य दुकानें /भंडारगृह, कस्टम मिलिंग कार्य, संग्रहण केन्द्र एवं समितियों से धान का उठान, राईस मिल के द्वारा कस्टम मिलिंग का चावल नागरिक आपूर्ति निगम/राज्य भण्डार गृह निगम, भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में चावल जमा/रैक लोडिंग का परिवहन निर्बाध रूप संचालन निम्न निर्देशों के अनुपालन के साथ प्रदान किया गया है:-
 उपरोक्त अवधि में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जिले में संचालित समस्त शासकीय उचित मूल्य की दुकानों से प्रतिदिन प्रातः 06ः00 बजे से प्रातः 10ः00 बजे तक खाद्यान्न वितरण के लिये भौगोलिक क्षेत्र जैसे वार्ड/मोहल्ला/ग्रामवार हितग्राहियों को टोकन जारी कर नियंत्रित तरीके से राशन वितरण की अनुमति होगी। टोकन की संख्या प्रतिदिन अधिकतम 50-60 तक होनी चाहिए ताकि लाभार्थियों को कई दिनों तक समान रूप से राशन वितरित किया जाए।
 वार्ड/मोहल्ला में हितग्राहियों को खाद्यान्न वितरण के लिये अलग-अलग दिन निर्धारित  कर उन्हें तदानुसार सूचित कर राशन वितरण किया जाए।
 उचित मूल्य दुकानों में राशन वितरण के समय सामाजिक दूरी का पालन कराने के लिये हितग्राहियों द्वारा मास्क पहनना एवं उनके खडे होने के स्थान पर चिन्हांकन सुनिश्चित करते हुए कतारबद्ध कराकर खाद्यान्न का वितरण किया जाए।
 वितरण के समय उचित मूल्य दुकान में हितग्राहियों के सैनिटाईजेंशन हेतु सैनिटाईजर, साबुन, पानी इत्यादि की व्यवस्था उचित मूल्य दुकान संचालक द्वारा की जाए।
उपरोक्तानुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आने वाले सभी प्रतिष्ठानों यथा भंडारगृहों में सामाजिक दूरी के अनुपालन करते हुए कार्य संपादित किया जाए।
हितग्राहियों के लिये राशन कार्ड ही उनका शासकीय उचित मूल्य दुकान तक आने-जाने के लिये पास होगा, किन्तु अनावश्यक भ्रमण सख्त प्रतिबंधित रहेगा।
राईस मिल, कस्टम मिलिंग, संग्रहण केन्द्र, कस्टम मिलिंग का चावल नागरिक आपूर्ति निगम/राज्य भण्डार गृह निगम, भारतीय खाद्य निगम के गोदाम के संचालक अपने कैंपस के भीतर (व्देपजम) मजदूरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुए संचालन व कार्यों की अनुमति होगी।

 एलपीजी गैस सिलेण्डर की एजेंसियां केवल टेलीफोनिक या ऑनलाईन ऑर्डर लेंगे तथा ग्राहकों को सिलेण्डरों की घर पहुंच सेवा उपलब्ध करायेंगे।
10 औद्योगिक संस्थानों एवं निर्माण ईकाईयों को अपने कैंपस के भीतर (व्देपजम) मजदूरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुए उद्योगों के संचालन व निर्माण कार्यों की अनुमति होगी।

 अनवरत उत्पादन अपनाने वाले जिले में स्थित औद्योगिक संस्थान अथवा फैक्ट्री (जिसमें ब्लास्ट फर्नेश, बायलर आदि हों) सीमेंट, स्टील, शक्कर फर्टिलाइजर एवं खान (माईन्स) कोरोना संकमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य सरकार तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिये जा रहे या दिये गये निर्देशों का अक्षरशः पालन करने की शतों पर संचालित रहेंगे।

 उक्त अवधि के दौरान सम्पूर्ण जिला अंतर्गत समस्त शराब दुकानें बंद रहेगी।

सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक सांस्कृतिक आयोजन प्रतिबंधित-

 सभी प्रकार के सभा, जुलूस, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं राजनैतिक आयोजन आदि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।
 जिले के अंतर्गत लगने वाले समस्त दैनिक एवं साप्ताहिक हाट-बाजार मवेशी बाजार पूर्णतः बंद रहेगा।
पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा केवल शासकीय वाहन/शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन, एटीएम कैश वैन, अस्पताल/मेडिकल इमरजेन्सी से संबंधित निजी वाहन/एम्बुलेंस, ग्रॉसरी होम डिलीवरी, एलपीजी परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहन, कोल परिवहन में प्रयुक्त वाहन, एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन बस स्टैंड से संचालित ऑटो/टैक्सी विधिमान्य यात्रा टिकट धारित करने वाले, विधिमान्य ई-पास धारित करने वाले वाहन, एडमिट कार्ड कॉल लेटर दिखाने पर परीक्षार्थी/उनके अभिभावक, परिचय पत्र दिखाने पर मीडियाकर्मी/प्रेस वाहन/न्यूज पेपर हॉकर, दुग्ध वाहन तथा छत्तीसगढ़ में नही रूकते हुए एक राज्य से सीधे अन्य राज्य जाने वाले वाहनों को पी.ओ.एल. प्रदान किया जावेगा।
 उक्त दशा में प्रदायित पी.ओ.एल. का पृथक रिकार्ड विस्तृत विवरण प्रतिदिन जिला खाद्य अधिकारी को प्रेषित किया जाना अनिवार्य होगा। अन्य सभी वाहनों हेतु पी.ओ.एल. प्रदान करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

उपरोक्त अवधि में  जिले अंतर्गत सभी केन्द्रीय/शासकीय/सार्वजनिक/अर्द्ध सार्वजनिक निजी कार्यालय प्रतिष्ठान एवं बैंक बंद रहेंगे तथापि टेलीकॉम, रेलवे, एस.ई.सी.एल. कोयला खनन एवं एयरपोर्ट संचालन व रखरखाव से जुड़े कार्यालय/वर्कशॉप, रेक पाईंट पर लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामाग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग हेतु परिवहन एवं शासकीय अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेगी किन्तु अस्पताल एवं एटीएम पूर्ववत संचालित रहेंगे।

 जिले में स्थित समस्त शासकीय एवं अशासकीय बैंकों के लिये निम्नानुसार निर्देश जारी किये गए है:-
उपरोक्त अवधि के दौरान बैंकों को एटीएम कैश रि-फिलिंग एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालन हेतु लेन-देन को छोडकर अन्य किसी भी प्रकार के लेन-देन के लिये बैंक/शाखा संचालन की अनुमति नहीं होगी। इस हेतु शाखा प्रबंधक संबंधित व्यक्तियों से विधिवत आवेदन प्राप्त कर अभिलेख संधारित करेंगे। सभी बैंक अपने संस्थान में न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही कर्मचारियों/अधिकारियों का उपयोग करने एवं संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य सरकार तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी सुरक्षा हेतु दिये जा रहे निर्देशों को अक्षरशः पालन अनिवार्य रूप से करेंगे। बैंक द्वारा संचालित एटीएम में पर्याप्त मात्रा में मुद्रा की उपलब्धता बैंक प्रबंधन द्वारा सुनिश्चित की जावेगी। बैंक सार्वजनिक नहीं होंगे अर्थात् बैंक आमजनों/ग्राहकों के लिये बंद रहेंगे।

 कोविड संक्रमण के रोकथाम हेतु जिले में समस्त कार्य जैसे कान्टैक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सर्विलांस, होम आइसोलेशन, दवाई वितरण आदि पूर्वानुसार लागू रहेगें। इन कार्यों में संलग्न सभी शासकीय अधिकारी/कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी। कोविड केयर सेंटर में एडमिट एवं डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार संचालित रहेंगे।

कंटेनमेंट क्षेत्र से बाहर जाने एवं आने की अनुमति सिर्फ स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति में ही होगी।
 अपरिहार्य परिस्थितियों में जांजगीर-चाम्पा जिले के एवं बाहर से आ रहे व्यक्तियों के लिये अन्तर्जिला आवागमन हेतु ई-पास अनिवार्य होगा तथा प्रतियोगी/अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों हेतु उनका एडमिट कार्ड तथा रेलबे/टेलीकॉम/एयरपोर्ट संचालन एवं रख-रखरखाव कार्य या हॉस्पिटल या कोविड-19 ड्यूटी में संलग्न कर्मचारियों चिकित्सकों की दशा में नियोक्ता द्वारा जारी आई.डी. कार्ड ई-पास के रूप में मान्य किया जावेगा
 अत्यावश्यक कोल परिवहन से संबंद्ध वाहनों हेतु नगरीय निकाय सीमा क्षेत्र के बाहर स्थित ऑटो मोबाईल रिपेयर शॉप/आटोपाट्र्स/गैरेज/टायर पंचर की दुकाने तथा ढाबा रेस्टोरेंट (केवल टेकअवे) हेतु सीमित संख्या में संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी की पूर्वानुमति प्राप्त कर संचालित हो सकेगी।

 विवाह इत्यादि प्रयोजन हेतु पूर्व में अधिकतम 20 व्यक्तियों के शामिल होने हेतु अनुमति प्रदान की गई थी। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को दृष्टिगत विवाह इत्यादि प्रयोजन हेतु पूर्व में प्रदान की गई समस्त अनुमतियों को संशोधित किया गया है।

वैवाहिक कार्यक्रम वर अथवा वधु के निवास-गृह में ही आयोजित करने की शर्त के साथ आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की जाती है। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र, मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या अधिकतम 10 निर्धारित की जाती है। कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों को मास्क पहनना एवं समय-समय पर हाथ धोना सैनेटाईज करना अनिवार्य होगा तथा कार्यक्रम के लिये नियमानुसार संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से लिखित अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

  जिले के अंतर्गत समस्त कोविड-19 टीकाकरण हेतु टीकाकरण केन्द्र खुले रहेंगे। कोविड-19 टीकाकरण एवं कोविड-19 जांच (टेस्ट) हेतु मेडिकल दस्तावेज या आधार कार्ड/विधिमान्य परिचय पत्र दिखाने पर कोविड-19 टीकाकरण केन्द्र, अस्पताल/पैथालॉजी लैब अथवा आने-जाने की अनुमति होगी किन्तु, अनावश्यक भ्रमण सख्त प्रतिबंधित रहेगा।

आपात स्थिति में यात्रा के दौरान चार पहिया वाहनों में ड्राईवर सहित अधिकतम 03, ऑटो में ड्राईवर सहित अधिकतम 03 एवं दो पहिया वाहन में अधिकतम 02 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैंड, अस्पताल आवागमन हेतु ऑटो/टैक्सी परिचालन की अनुमति रहेगी किन्तु अन्य प्रयोजन हेतु पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। इस निर्देश का उल्लंघन किये जाने पर 15 दिवस हेतु बाहन जप्त करते हुए चालानी व अन्य कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

मीडियाकर्मी यथासंभव वर्क फाम होम द्वारा कार्य संपादित करेंगे। अत्यावश्यक स्थिति में कार्य हेतु बाहर निकलने पर अपना आई-कार्ड साथ रखेंगे तथा फिजिकल डिस्टेसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का कडाई से पालन सुनिश्चित करेंगे।

 कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक (शहर ग्रामीण), कमाण्डेंट होमगार्ड, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय, जिला पंचायत, समस्त जनपद पंचायत, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, कृषि विभाग, शिक्षा विभाग एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील, थाना एवं चैकी, स्वास्थ्य, चिकित्सा सुविधाओं, फायरब्रिगेड, नगरपालिका सेवाएं साफ-सफाई एवं स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, बिजली व्यवस्था, जेल, पेयजल प्रदाय, रेल्वे, टेलीकाम, इन्टरनेट सेवाएं, एटीएम एवं आपातकालीन सेवाएं हेतु संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों को कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी। सभी शासकीय कार्यालयों में फेस मास्क के उपयोग तथा सोशल फिजिकल डिस्टेंस रखने के संबंध में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाये। इसके अतिरिक्त सभी पदाधिकारी तथा कर्मी अपने घर से सरकारी कार्यों का निष्पादन करेंगे। परन्तु वे मुख्यालय का परित्याग नहीं करेंगे। अधिकारी/कर्मचारी घर से शासकीय कार्य संपादित करने (वर्क फाम होम) एवं सदैव मोबाइल/टेलीफोन एवं अन्य इलेक्ट्रानिक माध्यम से संपर्क में बने रहेंगे तथा अत्यंत आवश्यकता होने पर कार्यालय में उपस्थित होने के लिये निर्देशित/आदेशित किया जावेगा। उपरोक्त सभी कार्यालयों में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

 राज्य शासन के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी सेवा के संचालन की अनुमति होगी।
उपरोक्त बिन्दुओं को छोड़कर जिले में समस्त गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी।

उक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, समूह ,प्रतिष्ठानों पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 एवं महामारी नियंत्रण अधिनियम 1897 यथासंशोधित 2020 के तहत अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी।

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