उत्तराखंड: अब धर्मनगरी में नही चल पाएंगे स्लॉटर हाउस, सरकार ने आदेश जारी किया।
प्रभारी संपादक उत्तराखंड
सागर मलिक
आज की सबसे बड़ी खबर राज्य सरकार ने जनपद हरिद्वार क्षेत्र के अंतर्गत समस्त नगर निगम नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों को तत्काल प्रभाव से वध शाला वहीं क्षेत्र घोषित किया गया है इसको लेकर सचिव शैलेश बगौली ने आदेश जारी कर दिया है इसके तहत नगर निकायों और सुसंगत अधिनियम के तहत पशु वध शालाओं के संचालन के लिए दी गई आना पत्तियों को निरस्त किए जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।