बिहार:विष्णुपुर पंचायत में शराब बेचने व सेवन करने पर होगा 50000 का आर्थिक दंड जाना होगा जी

संवाददाता प्रफुल्ल कुमार

अमौर थाना क्षेत्र के विष्णुपुर व बरबट्टा हाट बाजार में शराबबंदी को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें विष्णुपुर वह बरबट्टा पंचायत में शराब व नशीला पदार्थ बेचने एवं सेवन करने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने तथा ₹50000 का आर्थिक दंड देने के साथ जेल भेजने का निर्णय लिया गया है पूर्व प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष विष्णुपुर सब्जी मंडी हाट मालिक बीरेंद्र नाथ झा के सफल नेतृत्व में पंचायत सरपंच प्रतिनिधि कमलेश कुमार यादव की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में भारी संख्या में विष्णुपर व बरबट्टा हाट बाजार के दुकानदार प्रबुद्ध नागरिक आम नागरिक एवं पंचायत जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया बैठक में मुख्य अतिथि के रुप में विष्णुपुर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि विवेकानंद झा पूर्व मुखिया प्रतिनिधि तमन्ना परवेज एवं बरबट्टा पंचायत मुखिया प्रतिनिधि गुलाम अजहर उपस्थित थे बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष से हाट मालिक वीरेंद्र नाथ झा ने कहा कि बिहार में अप्रैल 2016 से पूर्ण शराबबंदी कानून लागू है इसके तहत शराब व नशीली पदार्थ बेचने और खरीदने पर प्रतिबंध है इसका उल्लंघन करने पर मध निषेध व उत्पाद अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई का किए जाने का प्रावधान है इसके बावजूद कुछ लोग चोरी छिपे क्षेत्र में प्रतिबंधित शराब व अन्य नशीली पदार्थ बेचने का धंधा कर रहे हैं और कुछ लोग इसका सेवन भी कर रहे हैं जिससे समाज का स्वच्छ वातावरण दूषित हो रहा है इस सामाजिक स्तर पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक है बैठक में बरबट्टा पंचायत के मुखिया गुलाम अजहर ने कहा कि समाज को सुधारने व बिगाड़ने में समाज के लोगों का ही भूमिका रहती है यदि आज समाज सुधर जाता है तो इसका परिणाम आने वाले परियों पर अनुकूल पड़ेगा शराब बेचने व सेवन करने वाले नकेल कसने के लिए पंचायत स्तर पर जन भागीदारी जरूरी है बैठक में बिशनपुर पंचायत मुखिया प्रतिनिधि विवेकानंद झा उर्फ छोटकू झा ने पंचायत के हाट बाजार व ग्रामीण इलाकों में शराब और नशीली पदार्थ सेवन करने वालों पर कड़ा रुख अपनाते हुए निगरानी कमेटी का गठन किए जाने तथा पंचायत के हाट बाजार व ग्रामीण इलाकों में शराब व नशीली पदार्थ बेचने व सेवन करने पर निगरानी कमेटी द्वारा ₹50000 जुर्माने का प्रावधान बैठक में दिया इसके अलावा शराब के नशे की हालत में पकड़े जाने पर ₹25000 जुर्माना हाट बाजार में यदि कोई दुकानदार शराब और नशीली पदार्थ बिक्री करते पकड़े गए तो उसे आर्थिक रूप से दंडित करते हुए हाट बाजार से बेदखल किए जाने तथा दुकानदार का दुकान खाली करवाने की जवाबदेही हाट मालिक की होगी हाट बाजार व ग्रामीण इलाकों में ताश जुआ सट्टा खेलने पर भी पाबंदी लगाने तथा ताश जुवा सट्टा खेलने के शिकायत मिलने पर प्रति व्यक्ति ₹10000 जुर्माना वसूल किए जाने तथा साथ ही शराब वह नशीली पदार्थ बेचने वाले को खरीदने वाले की सूचना देने वाले सूचक का नाम गोपनीय रखते हुए उसे पुरस्कृत किए जाने का प्रस्ताव बैठक में दिया जिस पर बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों ने सहमति प्रकट की और सर्वसम्मति से उपस्थित सभी प्रस्ताव पारित किया है बैठक के अंत में सभी दुकानदार ग्रामीण व जनप्रतिनिधि ने सत्यनिष्ठा के साथ कुरीकृति से अलग रहने को लेकर सरकार द्वारा चलाए जा रहे शराबबंदी अभियान में अपना योगदान देने और शराब का सेवन नहीं करने का विधिवत शपथ लिया बैठक में उपस्थित उप मुखिया पवन कुमार यादव अशोक कुमार विश्वास अतीक उर रहमान मोहम्मद नाजिम मोहम्मद सद्दाम रूपेश शाह मोहम्मद इस्लाम मोहम्मद कासिम मोहम्मद अंजार मोहम्मद जसीम प्रदीप साह नईमुद्दीन सहित भारी संख्या में हाट बाजार के दुकानदार व ग्रामीण उपस्थित थे

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