यौन हिंसा के मामले में महिला समेत तीन अभियुक्तों को सजा
✍️ वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश शर्मा जी की खास रिपोर्ट
एक को 14 वर्ष की कठोर कारावास व 40000 जुर्माना
दूसरे को दस वर्ष की सजा व 40000 जुर्माना
महिला को तीन वर्ष की सजा व 5000 जुर्माना
कन्नौज। बालकों के साथ यौन हिंसा के दो अलग अलग मामलों में एक महिला समेत तीन लोगों को विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट गीता सिंह ने सजा सुनाई है। पहले मामले में दोषी अभियुक्त सुरजीत को धारा 376, 506, 452 व 3/4 के अंतर्गत 14 वर्ष की कठोर कारावास की सजा के साथ चालीस हजार रुपए जुर्माना लगाया है।
विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट गीता सिंह ने मामले में दोष सिद्ध अपराधी सौरिख थाना क्षेत्र के अन्तर्गत सुरजीत पर अभिरोपित अर्थदंड जमा होने पर उसका 50 प्रतिशत अंश मामले की पीड़िता को उसके चिकित्सीय व मानसिक आघात की पूर्ति व पुनर्वास हेतु प्रदान किए जाने की बात कही है। 21/09/2013 में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद् में कार्यरत चिकित्सक की लापरवाही के सम्बंध में तत्कालीन चिकित्सक के विरुद्ध अनुशासत्मक कार्यवायी हेतु एक प्रति डीजी हेल्थ सर्विस लखनऊ को भेजे जाने की बात कही है। तत्कालीन चौकी इंचार्ज सौरिख की लापरवाही के संदर्भ में अनुशासात्मक कार्रवाई के लिए डीजीपी को एक कॉपी भेजने की बात कही गई है।
विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट गीता सिंह ने दूसरे मामले में दोष सिद्ध अपराधी टोनी को दस वर्ष का कठोर कारावास व 25000 का जुर्माना लगाया है। दोष सिद्ध अपराधी अनीता को तीन वर्ष का कारावास व 2000 का जुर्माना लगाया है।
दोनो मामलों में सरकारी अधिवक्ता के रूप में पैरवी कर रहे विशेष अभियोजन अधिकारी किशोर कुमार दोहरे ने यह जानकारी दी।