तिर्वा कन्नौज: बच्चों के अधिकार एवं महिलाओ के अधिकार, के सम्बन्ध में जागरूकता लगा शिविर

कन्नौज
उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार तथा माननीय जनपद न्यायाधीश कन्नौज के आदेश को श्रीमती नितिका राजन सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कन्नौज द्वारा राजकीय महिला महाविद्यालय बांगर कन्नौज में बच्चों के अधिकार एवं महिलाओ के अधिकार, के सम्बन्ध में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

अवनीश कुमार तिवारी

    कन्नौज सचिव नितिका राजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कन्नौज द्वारा बताया गया कि समाज में बच्चों के प्रति बढ़ते अपराध के चलते आज बाल अधिकारों की व्यवस्था करना समय की आवश्यकता बन चुकी हैं भारत में बाल मजदूरी बाल विवाह कन्या भ्रूण हत्या बच्चों की तस्करी शारीरिक दुर्व्यहार की समस्याओं के चलते चाइल्ड राइट्स की महत्वपूर्ण आवश्यकता हैं।बाल अधिकारों के तहत जीवन का अधिकार, भोजन पोषण और स्वास्थ्य विकास शिक्षा और मनोरंजन परिवार और पारिवारिक पर्यावरण , सुरक्षा, बदसलूकी, दुर्व्यवहार बच्चों का गैर.कानूनी व्यापार इत्यादि को सम्मिलित किया जाता हैं
     सचिव बताया कि कई बार हम सोचते हैं बच्चों के लिए अलग से बाल अधिकारों के प्रावधान की क्या आवश्यकता हैं क्या मानवाधिकार बालकों के लिए पर्याप्त नहीं हैं मगर सच्चाई से हम सभी परिचित हैं आए दिन हमें 5 व 6 साल की बच्चियों के साथ अपराध की खबरे 10 साल तक के बच्चों को होटलों की भट्टियों पर देखकर उन पर रहम आता हैं तो बाल अधिकार और संरक्षण आयोग भी इसीलिए बनाए गये हैं ताकि बालकों के बचपन को तबाह होने से रोका जाए प्रत्येक बालक को जीने का अधिकार हैं।शिक्षा पाने का अधिकार हैअपनी बात को रखने का अधिकार है हर बच्चे को समस्त प्रकार की स्वास्थ्य सेवायें प्राप्त करने का अधिकार है।अपनी पसंद व मांग को माता.पिता के समक्ष रखने का अधिकार एस्वतंत्र रूप से अपनी इच्छा के खेल तथा गतिविधियों में सम्मिलित होने का अधिकार  वे सामाजिक शोषण के विरुद्ध आवाज उठा सकते हैं। 
     सचिव द्वारा  बाल विवाह अधिनियम, बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पोस्को), बाल श्रम अधिनियम, शिक्षा के अधिकार के अधिनियम के बारे तथा बेटी बचाओं बेटी पढाओं के विषय में भी अवगत  में भी बताया गया एवं उपस्थित बालिकाओं को अन्याय के खिलाफ हमेशा आवाज उठाये, अपने पैरों पर खडे हों जिससे उनमें एक आत्मविश्वास सृजित हो सके।
   सचिव, द्वारा  सैक्सुअल हैरासमेंट ऑफ वूमैन एट वर्कप्लेस, घरेलू हिंसा अधिनियम, तथा  पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 के विषय में बताया गया  तथा कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं को भारतीय संविधान के अनुछेच्द 14, 15, 16, 21, 23, तथा 42 के विषय में जानकारी प्रदान की गयी तथा साथ ही साथ भारतीय दण्ड संहिता की धरा 354ए, 354, 359, 360, 366, 376, 498ए, आदि धाराओं के सम्बन्ध में भी जानकारी प्रदान की गयी। 
       आयोजित कार्यक्रम में राजकीय महिला महाविद्यालय की प्रचार्य डा0 श्रीमती शक्ति सिंह सचान, सहायक प्रवक्ता सोनू पुरी, सुमन शुक्ला, रितु सिंह , सुनील कुमार , शैलेन्द्र, अमरिन्द्र फातिमा के साथ समस्त स्टाफ मौजूद रहे।

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