हर हित योजना के तहत जनरल स्टोर के लिए प्रदान की जाती है 50 हजार की सहायता राशि : शांतनु।
हरियाणा संपादक – वैद्य पण्डित प्रमोद कौशिक।
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50 हजार रुपए के मुद्रा लोन का पहले 2 साल का ब्याज भी सरकार करती है वहन।
मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के अंतर्गत भी दिया जा रहा है योजना का लाभ।
कुरुक्षेत्र 19 सितंबर : उपायुक्त शांतनु शर्मा ने कहा कि हर हित योजना के तहत सरकार द्वारा पात्रता निर्धारित करते हुए जरूरतमंद परिवारों को सहायता मुहैया करवाने का कार्य किया जा रहा है। ऐसे परिवारों को स्टोर निर्माण के लिए 50 हजार रुपए तक की सहायता प्रदान की जा रही है। इस योजना के तहत 50 हजार रुपए मुद्रा लोन का ब्याज 2 साल तक के लिए सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
उपायुक्त शांतनु शर्मा ने बातचीत करते हुए कहा कि सरकार द्वारा प्रदेश के जरूरतमंद परिवारों को मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के अंतर्गत हर हित योजना का लाभ दिया जा रहा है। योजना में एक लाख से कम आय वाले परिवारों को हर-हित योजना के तहत सहायता प्रदान की जा रही है। इस योजना के तहत चिन्हित किए गए परिवारों को हर हित स्टोर योजना में प्राथमिकता दी जाएगी। अंत्योदय परिवारों के कौशल विकास स्वरोजगार और रोजगार सृजन के लिए प्रयास किए जाएंगे। योजना के तहत जिस परिवार की सालाना आय एक लाख से कम है उनको हर हित स्टोर के निर्माण में 50 हजार रुपये तक की राशि का सहयोग दिया जाएगा। इसके अलावा मुद्रा लोन के 50 हजार रुपये का ब्याज 2 साल तक सरकार वहन करेगी। हर हित स्टोर की फ्रेंचाइजी के लिए पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं। योजना के लाभ के लिए 21 से 35 वर्ष तक की आयु वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जाएगी। योजना का लाभ लेने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12 वीं पास होना चाहिए। हरियाणा का मूल निवासी प्रमाण पत्र भी संबंधित व्यक्ति के पास होना जरूरी। इसके लिए न्यूनतम 200 वर्ग फुट की जगह का होना भी जरूरी है।