जांजगीर-चांपा। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना अंतर्गत स्वरोजगार स्थापित करने के इच्छुक युवक, युवतियों से 14 जनवरी तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र से जारी विज्ञप्ति के अनुसार आठवीं कक्षा उत्तीर्ण, जिले के मूल निवासी जिनकी आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य हो योजना के तहत आवेदन कर सकते है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, दिव्यांग, नक्सल प्रभावित परिवार के सदस्य और सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए अधिक आयु सीमा अधिकतम 40 वर्ष निर्धारित की गई है। आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रूपयें से अधिक नहीं होनी चाहिए। उद्योग के लिए अधिकतम 25 लाख रूपयें, सेवा उद्योग के लिए अधिकतम 10 लाख रूपये एवं व्यवसाय के लिए अधिकतम 2 लाख रूपयें की ऋण स्वीकृति योजना के तहत की जाएगी। आवेदन के साथ शैक्षणिक योग्यता की अंकसूची, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, परियोजना प्रतिवेदन, मशीनरी, उपकरण का कोटेशन और आधार कार्ड संलग्न करना होगा।