उत्तराखंड:बाबा रामदेव आए क़ानून के लपेटे में 24 घंटे में जवाब दाखिल करने का आदेश


प्रभारी संपादक उत्तराखंड
साग़र मलिक

दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव की ओर से कोरोनिल दवाई को लेकर कथित झूठे दावे पर रोक लगाने वाली याचिका पर सोमवार को सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने बाबा रामदेव को 24 घंटे में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। याचिका एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने दाखिल की है। जस्टिस सी हरिशंकर की बेंच ने मामले की सुनवाई 18 अगस्त को करने के निर्देश दिए हैं।
पिछले 30 जुलाई को कोर्ट ने बाबा रामदेव को नोटिस जारी किया था। याचिका में कहा गया है कि बाबा रामदेव ने सार्वजनिक तौर पर डॉक्टरों के अलावा विज्ञान को चुनौती दी है। उनके बयान से लोगों का नुकसान हो रहा है। वे मेडिकल साइंस को चुनौती दे रहे हैं। याचिका में कहा गया है कि कि बाबा रामदेव काफी प्रभावशाली व्यक्ति हैं। उनकी पहुंच काफी लोगों तक है। उनके बयान प्रशंसकों को प्रभावित करते हैं।
बता दें कि पिछले कुछ दिनों से बाबा रामदेव और एलोपैथी डॉक्टरों की संस्था आईएमए के बीच विवाद चल रहा है। बाबा रामदेव ने एलोपैथी को लेकर विवादास्पद बयान किया था, जिसके बाद आईएमए ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखकर बाबा के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने भी बाबा रामदेव को अपना बयान वापस लेने को कहा था। आईएमए ने बाबा रामदेव के खिलाफ लीगल नोटिस भी भेजा था। पिछले 1 जून को देश भर के एलोपैथी डॉक्टरों ने बाबा रामदेव के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर काली पट्टी बांधकर सांकेतिक विरोध करते हुए काम किया था।

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