बड़ी खबर: समाज कल्याण विभाग के सहायक निदेशक को नही मिली राहत,
गिरफ्तारी की रोक पर हाईकोर्ट का इंकार!
प्रभारी संपादक उत्तराखंड
साग़र मलिक
समाज कल्याण विभाग के सहायक निदेशक नंद किशोर शर्मा के विरुद्ध विजलेंस द्वारा आय से अधिक संपित्त अर्जित करने का मुकदमा दर्ज किया है।
एन के शर्मा द्वारा गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट की शरण ली थी, एन के शर्मा की रिट याचिका की सुनवाई आज जस्टिस खुल्बे की बेंच द्वारा की गई, सभी तथ्यों को सुनने के बाद न्यायालय द्वारा एन के शर्मा को गिरफ्तारी से राहत देने से इंकार कर दिया, साथ ही सुनवाई के लिए अगली ता० 27/09/2021 तय कर दी।