उत्तराखंड: एक जुलाई से जिले में सभी पुलिस कार्यवाइ नए कानूनों के लिए,

जफर अंसारी

उच्च न्यायालय को नैनीताल से शिफ्ट करने के आदेश के खिलाफ दायर एसएलपी पर की सुनवाई
नैनीतालसर्वोच्च न्यायालय ने उत्तराखंड के उच्च न्यायालय को नैनीताल से शिफ्ट करने के आदेश के खिलाफ दायर एसएलपी पर शुक्रवार को सुनवाई की,

मामले की सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायलय की अवकाश कालीन पीठ के न्यायाधीश न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा व न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ ने उच्च न्यायलय के आदेश पर रोक लगाते हुए विपक्षियों को नोटिस जारी किया है बता दें कि उत्तराखण्ड हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने उच्च न्यायालय के 8 मई के आदेश को एसएलपी दायर कर चुनौती दी है एसएलपी में कहा गया कि उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में उच्च न्यायालय को नैनीताल से कहीं अन्य शिफ्ट करने के आदेश देने के साथ- साथ उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिए कि जनमत की राय लेने के लिए एक पोर्टल तैयार करें जिसमें प्रदेश के अधिवक्ता व आम जनमानस उच्च न्यायलय के शिफ्ट करने के लिए अपनी सहमति हां या ना में दे सकें, यह आदेश विधि विरुद्ध है, इसलिए इस पर रोक लगाई जाए। अपना पक्ष रखने के लिए देहरादून बार एशोसिएशन ने केविएट भी दाखिल किया था। सभी पक्षों को सुनने के बाद उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी।

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साग़र मलिक उतराखंड प्रभारी(वी वी न्यूज़)

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