उत्तराखंड: दो पक्षों के विवाद का मामला पहुँचा हाईकोर्ट, कोतवाल सस्पेंड

दो पक्षों के विवाद का मामला पहुंचा नैनीताल हाई कोर्ट डीआईजी ने कोतवाल को किया सस्पेंड

नैनीताल।यहां पर हाईकोर्ट ने एक मामले का संज्ञान लिया। नैनीताल एसएसपी के अवकाश पर होने के कारण मामले में डीआईजी वर्चुअली शामिल हुए। उन्होंने कोर्ट को डीआईजी ने कोतवाल को सस्पेंड करने की जानकारी दी। मल्लीताल कोतवाली क्षेत्र के हांडीबांडी की संपत्ति को लेकर दो पक्षों के विवाद के विवाद का मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है।इस मामले पुलिस ने एक पक्ष की तहरीर पर मुकदमा दर्ज नहीं करने और दूसरे पक्ष की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करने के साथ आरोपित की गिरफ्तारी कर उसे जेल भेज दिया था। कोर्ट में एसएसपी के अवकाश पर होने के कारण डीआईजी वर्चुअल पेश हुए। उन्होंने कोतवाल को संस्पेंड करने और उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जानकारी अदालत को दी।दो दिन पहले इस संपत्ति के विवाद में कुमाऊं विवि के कर्मचारी नेता कुलदीप सिंह का दूसरे पक्ष के मंजूर हुसैन के साथ विवाद हुआ था। पुलिस ने मंजूर हुसैन के बेटे के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। मंजूर की अधिवक्ता बेटी ने यह मामला हाईकोर्ट के समक्ष रखा। मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में यह मामला सुना गया।सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एसएसपी नैनीताल को तलब किया मगर अवकाश पर होने के कारण डीआईजी नीलेश आनंद भरणे, एसपी जगदीश चंद्र पेश हुए। कोर्ट ने
एसएसपी के वर्चुअल पेश नहीं होने पर सख्त नाराजगी प्रकट की तो फिर डीआईजी वर्चुअल पेश हुए। कोतवाल प्रीतम सिंह हाल ही में मल्लीताल नियुक्त हुए थे।नैनीताल में हांडीबांडी क्षेत्र में स्थित केसी चिंगप्पा के नाम एक कोठी थी। उनकी मौत के बाद पॉवर ऑफ अटार्नी वीपी सिंह के नाम हुई। पिछले दिनों उन्होंने संपत्ति का रोहित व केशव से सौदा कर लिया। दस नवंबर को जब रोहित व केशव कोठी में पहुंचे तो पड़ोसी मंजूर हुसैन ने वहां अपना सामान रखा था। यह बात उन्होंने सोसाइटी के सचिव कुलदीप सिंह को बताई। कुलदीप द्वारा रोहित और केशव का पक्ष लेने के बाद मंजूर हुसैन के परिवार और कुलदीप सिंह के बीच विवाद शुरू हो गया। जिसके बाद पुलिस द्वारा दोनों पक्षों का शांतिभंग में चालान किया गया था।कैलाश विहार मल्लीताल निवासी कुमाऊं विवि कर्मी व शिक्षणेत्तर कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष कुलदीप सिंह का संपत्ति को लेकर मंजूर हुसैन के साथ विवाद चल रहा था। मामले में कुलदीप ने कोतवाली में तहरीर देकर कहा कि उनके पड़ोस में रहने वाले युवक ने सोमवार सुबह उनके घर के बाहर कूड़ा फेंक दिया। जिसका उनकी पत्नी ने विरोध किया तो युवक ने उसे धक्का दे दिया। तब तक युवक की बहन और अन्य स्वजन भी मौके पर पहुंच गए। युवक की बहन खुद को अधिवक्ता बताते हुए बार एसोसिएशन के वकीलों से पिटवाने की धमकी देने लगी। युवक और अन्य परिजनों ने मिलकर पत्नी के साथ मारपीट कर दी। वह जब पत्नी को बचाने पहुंचे तो युवक की बहन उसे भी धमकाने लगी और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देने लगी। मामले में कोतवाली पुलिस ने आरोपित साउद हुसैन पुत्र मंजूर हुसैन निवासी हांडी-बांडी के खिलाफ आइपीसी की धारा 323, 504, 506, 354 के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। उसकी बहन सना हुसैन तथा एक अन्य आरोपित रेहान के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है।

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साग़र मलिक उतराखंड प्रभारी(वी वी न्यूज़)

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