उत्तराखंड: एक मार्च से देहरादून में पोलोथिन के प्रयोग पर जुर्माना।

उत्तराखंड: एक मार्च से देहरादून में पोलोथिन के प्रयोग पर जुर्माना।
प्रभारी संपादक उत्तराखंड
सागर मलिक

देहरादून। शहर में पालीथिन का उपयोग रोकने के लिए नगर निगम दोबारा से जुर्माना वसूलने की तैयारी कर रहा है। फिलहाल निगम पॉलीथिन जब्त कर चेतावनी दे रहा, लेकिन नगर आयुक्त ने एक मार्च से जुर्माने की वसूली का आदेश दिया है।
सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति के लिए राज्य कैबिनेट की ओर से पॉलीथिन कैरीबैग समेत प्लास्टिक व थर्मोकोल से बने सिंगल यूज उत्पादों के उपयोग, उत्पादन एवं बिक्री पर प्रतिबंध के बाद नगर निगम ने शहर में व्यापक अभियान की तैयारी की है। नियमों का उल्लंघन करने पर 100 रुपये से लेकर पांच लाख रुपये तक के जुर्माना लगाने का आदेश दिया गया है।

नगर निगम ने 2019 में सिंगल यूज प्लास्टिक के विरुद्ध व्यापक अभियान चलाया था। बीते वर्ष कोरोना काल के कारण निगम ने अभियान पर रोक लगा दी थी। नगर निगम ने अब सख्त रुख अपनाया है। पालीथिन कैरी बैग, प्लास्टिक-थर्मोकोल से बनी थैलियों, पत्त्तल, ग्लास, कप, चम्मच, कांटा, स्ट्रा, चाकू, पैकिंग सामग्री के प्रयोग, बिक्री, उत्पादन, भंडारण और परिवहन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगने के बाद निगम की ओर से जागरुकता अभियान शुरू कर दिया गया है। नगर आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने बताया कि स्वच्छता सर्वेक्षण को देखते हुए अब जुर्माने की तैयारी की जा रही।

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