उत्तराखंड:इस बार भी 10 फीसदी कर्मचारी ही स्थानांतरण का फायदा उठा पाएंगे, शासन ने जारी किया आदेश

उत्तराखंड:इस बार भी 10 फीसदी कर्मचारी ही स्थानांतरण का फायदा उठा पाएंगे, शासन ने जारी किया आदेश,
प्रभारी संपादक उत्तराखंड
सागर मलिक

प्रदेश में नए सत्र 2021-22 में कार्मिकों के प्रत्येक संवर्ग में मात्र 10 फीसद या आदर्श चुनाव आचार संहिता के मुताबिक जरूरी तबादले किए जाएंगे। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने इस संबंध में आदेश जारी किए।
प्रदेश में नए सत्र में कार्मिकों के तबादले स्थानांतरण एक्ट-2017 के मुताबिक होंगे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की ओर से इस संबंध में प्रस्ताव को अनुमोदन मिलने के बाद मुख्य सचिव ने इस संबंध में आदेश जारी किए। आदेश में सभी विभागों से अगले सत्र के लिए तबादला प्रक्रिया प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए हैं। एक्ट के मुताबिक तबादलों को हरी झंडी दिखाई जा चुकी है। इस साल अनिवार्य तबादलों को हरी झंडी दिखाई गई है। हालांकि अनिवार्य तबादले की जद में बड़ी संख्या में कार्मिक आ सकते हैं, लेकिन सरकार ने इसे सीमित कर दिया है।
अनिवार्य तबादलों में कार्मिकों को यात्रा भत्ता देने का प्रविधान है। इस वजह से सरकार पर वित्तीय भार बढऩा तय है। मुख्य सचिव ने आदेश में प्रत्येक संवर्ग में सिर्फ 10 फीसद तबादले होंगे। साथ ही आदर्श चुनाव आचार संहिता की जद में आने वाले कार्मिकों को भी तबादलों की जद में लाया जाएगा। मुख्य सचिव ने कहा कि वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम के अनुसार सभी समयबद्ध व्यवस्थाओं को अंजाम दिया जाएगा। सामान्य तबादलों में किसी विभाग को परेशानी होने की स्थिति में एक्ट की धारा-27 के तहत उक्त कठिनाइयों का निवारण किया जाएगा। विभागों से उक्त संबंध में औचित्यपूर्ण प्रस्ताव तैयार कर स्थानांतरण समिति को मुहैया कराने के निर्देश दिए गए हैं

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