अनुपम श्रीवास्तव, वाराणसी l
पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की जमानत अर्जी पर गुरुवार को फैसला आ गया। उन्हें 25 अक्टूबर तक जेल में रहना होगा। मंगलवार को एडीजे पीएम त्रिपाठी की कोर्ट में अमिताभ की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई थी, जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
बसपा सांसद अतुल राय पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली पीड़िता ने 16 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के सामने आत्मदाह कर लिया था। उसने अमिताभ ठाकुर पर अतुल राय को बचाने का आरोप लगाया था। इसके बाद 27 अगस्त को पुलिस ने अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
इस मामले में अमिताभ के साथ उनकी पत्नी नूतन ठाकुर को भी आरोपी बनाया गया है। हालांकि उनकी अग्रिम जमानत अर्जी पहले ही कोर्ट की तरफ से स्वीकार की जा चुकी है। नूतन ठाकुर अभी अग्रिम जमानत पर हैं।