आज़मगढ़: गैंगेस्टर एक्ट में वांछित, 25000 रूपये का इनामिया अभियुक्त गिरफ्तार

थाना सिधारी
गैंगेस्टर एक्ट में वांछित, 25000 रूपये का इनामिया अभियुक्त गिरफ्तार
पूर्व की घटना-
दिनांक 09.09.2022 को वादी मु0अतहर पुत्र सलाहुद्दीन सा0 गौरडीह खालसा थाना सिधारी आजमगढ़ द्वारा शिकायत प्रकोष्ठ कार्यालय में तहरीर दिया गया कि अभियुक्तों 1.ईश्वरचन्द पुत्र शिवप्रसाद निवासी ममरखापुर थाना सिधारी आजगमढ़ 2.शिवप्रसाद पुत्र रामकुसुन निवासी ममरखापुर थाना सिधारी आजगमढ़ 3.अरुणा पत्नि ऋषिकेश पता अज्ञात 4.अमित पुत्र ऋषिकेश पता अज्ञात 5.सुमित पुत्र ऋषिकेश पता अज्ञात 6.विजयलक्ष्मी पत्नि ईश्वरचन्द निवासी ममरखापुर थाना सिधारी आजमगढ़ 7.माधुरी पत्नी संतोष निवासी बभनौली थाना तरवाँ आजमगढ़ 8.संतोष पुत्र लालबिहारी निवासी बभनौली थाना तरवाँ आजमगढ़ द्वारा जमीन बैनामा के नाम पर आपस में साजिश करके वादी को क्षति पहुँचाने की नीयत से वादी को धोखा देकर 78 लाख रुपये हड़प लिए तथा वादी के भाई अशरफ द्वारा बैनामा करने हेतु कहने पर जबरदस्ती गाड़ी मे बैठाकर अपहरण कर लिया गया। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 334/22 धारा 419/420/406/504/506/364 भादवि बनाम अभियुक्त उपरोक्त आदि 08 नफर के विरुद्ध पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना व0उ0नि0 संजय कुमार सिंह द्वारा किया जा रहा जिसमें दिनांक 17.01.2023 को आरोप पत्र संख्या 22/23 मा0न्यायालय प्रेषित किया गया जो विचाराधीन मा0न्यायालय है । दौरान विवेचना मुकदमा उपरोक्त में पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर धारा 364 भादवि का लोप करते हुए धारा 467/468/471 भादवि की बढ़ोत्तरी की गयी तथा नामित अमित कुमार, सुमित कुमार पुत्रगण ऋषिकेश श्रीवास्तव व श्रीमती अरूणा श्रीवास्तव पत्नी स्व0 ऋषिकेश श्रीवास्तव निवासीगण हैदराबाद छतवारा थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ हाल पता एम0आई0जी0-11 चकनोनिया पी0डी0ए0 कालोनी नैनी, प्रयागराज की संलिप्तता नही पाये जाने पर उनकी नामजदगी का लोप किया गया तथा अभियुक्त कृष्णा वर्मा पुत्र कन्हैया वर्मा निवासी फिरोजपुर थाना तरवा जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया ।
अभियुक्तों द्वारा अपने आर्थिक, भौतिक एंव दुनियावी लाभ के लिए जनता के लोगो धोखाधड़ी किया जाता है जिससे उनके इस प्रकार के कार्य से आम जनता में भय एंव आतंक का माहौल व्याप्त है। इस गिरोह का दाण्डिक कृत्य उ0प्र0 गिरोहबन्द अधिनियम की धारा 2(ख) की उपधारा (एक) से आच्छादित है जो उ0प्र0 गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 3(1) के अधीन अपराध है। श्रीमान जिलाधिकारी आजमगढ़ महोदय द्वारा अनुमोदन के बाद इस गिरोह के विरुद्ध थाना मुबारकपुर पर मु0अ0सं0 0152/2022 धारा 3(1) उ0प्र0 गैगेस्टर एक्ट का अभियोग ईश्वरचन्द तिवारी (गैंग लीडर) आदि 04 नफर के पंजीकृत किया गया । अभियुक्त कृष्णा वर्मा पुत्र कन्हैया वर्मा निवासी फिरोजपुर उर्फ परमानपुर थाना तरवा जनपद आजमगढ़ उक्त मुकदमें में फरार चल रहा था जिसकी गिरफ्तारी हेतु श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय आजमगढ़ द्वारा दिनांक 07.06.2023 को 25000/- रूपये पुरस्कार घोषित किया गया था।
गिरफ्तारी का विवरण-
दिनांक 09.06.2023 को थानाध्यक्ष रूपेश कुमार सिंह मय हमराह द्वारा गैंगस्टर एक्ट में वांछित,25000/- रूपये का इनामिय अभियुक्त कृष्णा वर्मा पुत्र कन्हैया वर्मा निवासी फिरोजपुर उर्फ परमानपुर थाना तरवाँ जनपद आजमगढ़ उम्र 29 वर्ष उसके घर ग्राम फिरोजपुर उर्फ परमानपुर थाना तरवां आजमगढ़ से समय करीब 14.05 बजे गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।
पंजीकृत अभियोग –
मु0अ0सं0- 152/22 धारा 3(1) उ0प्र0 गैगेस्टर एक्ट थाना सिधारी आजमगढ़
आपराधिक इतिहास
1.मु0अ0सं0- 152/22 धारा 3(1) उ0प्र0 गैगेस्टर एक्ट थाना सिधारी आजमगढ़।
2.मु0अ0सं0- 334/22 धारा 419/420/406/504/506/467/468/471 भादवि थाना सिधारी आजमगढ़।
गिरफ्तार अभियुक्त का नाम, पता –
कृष्णा वर्मा पुत्र कन्हैया वर्मा निवासी फिरोजपुर उर्फ परमानपुर थाना तरवा जनपद आजमगढ़ उम्र 29 वर्ष
गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-
1.थानाध्यक्ष रूपेश कुमार सिंह थाना सिधारी आजमगढ़
2.हे0कां0 जयराम तिवारी थाना सिधारी आजमगढ़
3.कां0 पंकज यादव थाना सिधारी आजमगढ़
4.कां0 शैलेन्द्र यादव थाना सिधारी आजमगढ़
5.म0कां0 नीलमणि तिवारी थाना सिधारी आजमगढ़।

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