कोरोना कर्फ्यू के दौरान जाने क्या रहेगा प्रतिबंधित

  • * विवेक जायसवाल की रिपोर्ट
    आजमगढ़ 12 मई– जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने कहा कि पूर्व से लागू आंशिक कफ्र्यू को दिनांक 17 मई 2021 की प्रातः 7ः00 बजे तक लागू रखे जाने का निर्णय लिया गया है। तद्नुसार जनपद आजमगढ़ में दिनॉक 10 मई 2021 की प्रातः 7.00 बजे तक लागू कोरोना कफ्र्यु को दिनॉक 17 मई 2021 की प्रातः 07.00 बजे तक बढ़ाये जाने का आदेश दिया गया है।
    उक्त आदेश के क्रम में जिला मजिस्ट्रेट ने महामारी अधिनियम-1897 व राष्ट्रीय आपदा प्रबंध अधिनियम-2005 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों के क्रम में आदेश दिया है कि कफ्र्यू के दौरान जनपद आजमगढ़ की सीमा के अंदर जनसामान्य व उनके वाहनों का आवागमन या जन सामान्य का घर से निकलना तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है। जनपद में समस्त प्रकार के सामाजिक/राजनैतिक/खेल/मनोरंजन/अकादमिक/सांस्कृतिक/धार्मिक उत्सव से सम्बंधित तथा अन्य प्रकार की भीड़ इकट्ठी करना तथा सभायें करना प्रतिबंधित किया गया है। जनपद में समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान, शापिंग काम्प्लेक्स, रेस्टोरेंट एवं बार, खेल काम्प्लेक्स, जिम, स्पा, स्वीमिंग पूल और धार्मिक स्थान बंद रहेंगे। कोरोना संक्रमण की परिस्थितियों के दृष्टिगत समस्त माध्यमिक विद्यालयों को दिनॉक 20 मई 2021 तक बंद कर दिया गया है। इस अवधि में आन-लाइन पठन-पाठन सम्बंधी पूर्व आदेश भी स्थगित कर दिया गया है। समस्त आवश्यक स्वास्थ्य एवं चिकित्सीय सेवायें यथा मेडिकल स्टोर्स, सर्जिकल स्टोर्स, मेडिकल जाँच करने वाली लैब्स, सैम्पल/ब्लड कलेक्शन सेंटर्स व उनके कार्यालय, सरकारी/निजी अस्पताल, मेडिकल प्रैक्टिस करने वाले क्लीनिक, एम्बुलेंस, अस्पतालों को की जाने वाली सप्लाई में लगे वाहन व सप्लाई चेन से सम्बंधित गतिविधियों, आपात चिकित्सा वाले व्यक्ति व उनके तीमारदारों का आवागमन तथा अन्य चिकित्सीय सेवायें इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी। मेडिकल आक्सीजन की आपूर्ति में लगे कर्मचारियों/वेण्डरों/सप्लायरों, आक्सीजन टैंकरों व अपूर्ति से सम्बंधित अन्य वाहनों पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा तथा उनके आवागमन में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं किया जायेगा बल्कि प्राथमिकता के आधार पर उनके गन्तव्य स्थान तक जाने की व्यवस्था में आवश्यक सहयोग प्रदान किया जायेगा। आवश्यक वस्तुयें यथा सब्जी, फल, भोजन सामग्री, अनाज व गल्ले की रिटेल दुकानें तथा दूध, ब्रेड, बेकरी के आउटलेट्स पूर्वान्ह 11.00 बजे तक सोशल डिस्टेंसिंग के अनुपालन तथा सेनिटाइजर व मास्क की अनिवार्यता के साथ ही संचालित किये जायेंगे। जनपद के समस्त आबकारी की दुकानें प्रातः 10.00 बजे से अपरान्ह 03.00 बजे तक ही खुलेंगी। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के अनुपालन हेतु गोले बनाना अनिवार्य होगा तथा ग्राहकों द्वारा मास्क लगाया जाना सुनिश्चित करना होगा। आबकारी दुकानों के अनुज्ञापी अपनी दुकान के सामने कोविड प्रोटोकाल के अनुपालन हेतु व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। रसोई गैस, सीएनजी, पेट्रोल/डीजल आदि की आपूर्ति तथा न्यूज पेपर वेण्डर व इन सेवाओं में कार्यरत व्यक्ति, इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। उनका परिचय-पत्र पास की भाँति मान्य होगा। समस्त कार्यालय सरकारी एवं निजी दोनों अपने अधिकतम 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ कार्य करेंगे। कार्यालय आवागमन हेतु उनके विभागीय परिचय पत्र पास के रूप में मान्य होंगे। कोरोना वारियर्स, स्वच्छताकर्मी व डोरस्टेप डिलिवरी से जुड़े व्यक्तियों के ड्यूटी सम्बंधी आवागमन पर प्रतिबंध नहीं होगा तथा उनका परिचय-पत्र पास की भाँति मान्य होगा। सेनिटाइजेसन, स्वच्छ पेयजल आपूर्ति, रेलवे, रोडवेज आदि सेवाओं से सम्बंधित अधिकारी/कर्मचारी ड्यूटी सम्बंधी आवागमन हेतु इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे तथा उनका परिचय-पत्र पास की भाँति मान्य होगा। बीज व खाद की दुकान, कोटे की उचित दर की दुकान तथा गेहूँ क्रय केन्द्र इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। मण्डियों से होने वाला थोक व्यापार अपने निर्धारित समय से प्रारम्भ होकर पूर्वान्ह 11.00 बजे तक संचालित होगा तथा इस दौरान तथा थोक फल, सब्जी की खरीद एवं बिक्री सम्बंधी आवागमन कोविड-19 के दिशा निर्देशों/प्रोटोकाल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये प्रतिबंधों से मुक्त होगा। विद्युत विभाग के मीटर रीडरों व विद्युत आपूर्ति बहाली से जुड़े कार्मिकों को उनके परिचय पत्र के आधार पर मास्क, सेनिटाइजर, ग्लब्स की अनिवार्यता के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये प्रतिबंधों से मुक्त किया जाता है। ऐसे समस्त कर्मचारी जिनके पास विभागीय परिचय पत्र न हों, सम्बंधित विद्युत वितरण खण्ड/कार्यालय के अधिशासी अभियंता द्वारा तत्काल उन्हें विभागीय परिचय पत्र जारी कर दिये जायें। कोविड-19 के प्रभावी नियंत्रण हेतु समस्त प्रकार के धार्मिक स्थल बंद किये गये हैं, अतः धार्मिक कार्यक्रमों को घर के अंदर ही मनाये जाने हेतु प्रेरित किया जायेगा। समस्त प्रकार के औद्योगिक एवं वैज्ञानिक प्रतिष्ठानों को अपने पूरे कार्यबल के साथ कोविड-19 प्रोटोकाल का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुये विशेष रूप से फार्मास्यूटिकल, अन्य उद्योग जैसे दवा, सेनिटाइजर बनाने वाले उद्योग, बृहद औद्योगिक इकाइयों, सूक्ष्म/लघु एवं कुटीर औद्योगिक इकाइयों को भी चलने की अनुमति होगी। तदनुसार कार्मिकों/श्रमिकों को आने-जाने की अनुमति होगी। शादी समारोह में 50 व्यक्तियों की उपस्थिति फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्क्रीनिंग व सेनिटाइजर एवं हैण्डवाश की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ ही अनुमन्य होगी। कोविड प्रोटोकाल का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु आयोजक व सम्बंधित मैरेज हाल/लान के संचालक संयुक्त रूप से जिम्मेदार होंगे। अंतिम संस्कार के लिये अधिकतम 20 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति होगी। कोविड-19 प्रोटोकाल का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुये सार्वजनिक परिवहन टैक्सी, आटो, ई-रिक्शा आदि के संचालन पर कोई प्रतिबंध नही होगा। विशेष रूप से राज्य परिवहन की तथा निजी बसों में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलने की अनुमति होगी। यात्रियों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क का प्रयोग अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा। रेलवे स्टेशन तथा बस स्टैण्ड पर आने-जाने वाले यात्रियों के आवागमन पर प्रतिबंध नहीं होगा। रेल/बस तथा फ्लाइट का टिकट यात्रा दिनॉक के आधार पर पास की भाँति मान्य होगा। यात्रियों द्वारा यात्रा-टिकट को अनिवार्य रूप से रखना सुनिश्चित करना होगा एवं प्रवर्तन/चेकिंग टीम के मांगने पर दिखाना होगा। यात्रियों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क का प्रयोग अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा। प्रेस, प्रिण्ट/इलेक्ट्रानिक मीडिया को उनके परिचय-पत्र के आधार पर अनुमति होगी। ई-कामर्स कम्पनियों एवं होम डीलिवरी करने वाली कम्पनियों जैसे फ्लिकार्ट एवं अमेजान को तथा आनलाइन आर्डर पर भोज्य पदार्थ/खाद्य सामग्री डिलिवर करने वाली कम्पनियों यथा जोमैटो व स्विगी को कोरोना कफ्र्यू के दौरान उनके मालवाहक वाहनों, रसद भण्डारण एवं कर्मचारियों को आवश्यक वस्तुओं का वितरण करने हेतु मास्क, ग्लब्स व सेनिटाइजर की अनिवार्यता के साथ उनके आईडी कार्ड के आधार पर आने-जाने की छूट होगी। समस्त प्रकार के मालवाहक वाहनों के जनपद से आवागमन कोई प्रतिबंध नहीं होगा। राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गों पर परिवहन जारी रहेगा। पेट्रोल पम्प एवं सीएनजी स्टेशन पूर्ववत खुले रहेंगे। सभी बृहद निर्माण कार्य यथा एक्सप्रेस-वे, बड़े पुल एवं सड़कें, लोक निर्माण विभाग के निर्माण कार्य तथा सरकारी भवन एवं निजी प्रोजेक्ट जारी रहेंगे। अन्य आवश्यक सेवाओं, सुरक्षा सेवाओं यथा सिक्योरिटी गार्ड, एटीएम, टेलीकाम/इन्टरनेट सेवा मेंटिनेंस, डाक सेवा, सेवा प्रदाता यथा इलेक्ट्रीसियन, प्लम्बर, एसी रिपेयर इत्यादि आपातकालीन सर्विस वक्र्स हेतु कारण बताने पर जाने दिये जायेंगे। इनके द्वारा अनिवार्य रूप से मास्क, ग्लव्स व सेनिटाइजर का उपयोग सुनिश्चित किया जायेगा। यह आदेश जनपद की सम्पूर्ण सीमा के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से लागू होगा। समस्त तहसीलदार मजिस्ट्रेट से कोविड-19 अन्यून मजिस्ट्रेट तथा उप निरीक्षक स्तर से अन्यून अधिकारी इस आदेश की अवहेलना का संज्ञान लेकर कार्यवाही हेतु अधिकृत किये जाते हैं।
    चूँकि उपरोक्त आदेश को तत्कालिक प्रभाव से पारित करने की आवश्यकता है और समय की कमी है। अतः यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किये जा रहे है। इस आदेश का उल्लघंन महामारी अधिनियम-1897, उत्तर प्रदेश कोविड-19 विनियमावली-2020 (यथासंशोधित) तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के साथ-साथ भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत भी दण्डनीय अपराध होगा। यह आदेश दिनॉक 17 मई 2021 तक अथवा शासन से इस सम्बंध में कोई अन्य निर्देश प्राप्त होने तक जो भी पहले हो प्रभावी रहेगा।

वी वी न्यूज़ तहसील संवाददाता विवेक जायसवाल की रिपोर्ट, खबरों के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9452717909

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