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थाना कंधरापुर अंतर्गत ग्राम हरिहरपुर में घटित हत्या की घटना में अभियुक्त संजीव उर्फ मोनू यादव के विरूद् रासुका(NSA) अन्तर्गत कार्यवाही
➡दिनांक – 20.09.2022 को थाना कन्धरापुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम हरिहरपुर में हत्या की घटित घटना के सम्बन्ध में थाना कन्धरापुर पर मु0अ0सं0-230/2022 धारा 302/323/504/506 /34 भादवि व 7 सीएलए एक्ट बनाम अभियुक्त 1.सुशील यादव उर्फ गोल्डी पुत्र रामनयन यादव 2.काजू शर्मा उर्फ मनीष शर्मा पुत्र सुभाष शर्मा 3 .चन्दन यादव उर्फ बंगू पुत्र राम सागर यादव 4 .संजीव उर्फ मोनू यादव पुत्र रामनयन यादव निवासीगण हरिहरपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ पंजीकृत किया गया था ।
➡ मुकदमा उपरोक्त में चारों अभियुक्त जेल में निरूद्ध है, जिसमें दिनांक 21.09.2022 को नामजद अभियुक्त संजीव उर्फ मोनू यादव को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया था।
➡ दिनांक- 21.09.2022 को उपजिलाधिकारी न्यायिक व तहसीलदार सदर तथा प्रभारी निरीक्षक कंधरापुर मय पुलिस फोर्स की उपस्थिति में मुकदमा उपरोक्त के मुख्य हत्या आरोपी सुशील यादव उर्फ गोल्डी का ग्राम हरिहरपुर, परगना-निजामाबाद तहसील- सदर, जनपद आजमगढ़ की पोखरी की जमीन पर बने बाउन्ड्रीवाल व मकान का ध्वस्तिकरण कराया गया।
➡जिसके सम्बन्ध में दिनांक- 05.12.2022 को गैंग लीडर 1.सुशील यादव उर्फ गोल्डी पुत्र रामनयन यादव 2.काजू शर्मा उर्फ मनीष शर्मा पुत्र सुभाष शर्मा 3 .चन्दन यादव उर्फ बंगू पुत्र राम सागर यादव 4 .संजीव उर्फ मोनू यादव पुत्र रामनयन यादव निवासीगण हरिहरपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ के विरुद्ध थाना कंधरापुर पर मु0अ0सं0- 287/22 धारा 3(1)उ0 प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम (1986) का अभियोग पंजीकृत किया गया ।
➡अभियुक्तों के जमानत पर छूटने की संभावना के दृष्टिगत लोक व्यवस्था पर दुष्प्रभाव पडने की पूर्ण संभावना के मद्देनजर प्रभारी निरीक्षक थाना कंधरापुर की रिपोर्ट पर पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के पत्र के आधार पर दिनांक 09.12.2022 को जिलाधिकारी आजमगढ़ द्वारा अभियुक्त संजीव उर्फ मोनू यादव पुत्र रामनयन यादव निवासीगण हरिहरपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3(2) के तहत कार्यवाही की गई।