कन्नौज:मतपत्र की बिक्री में चुनाव लड़ रहे युवाओं ने लिया प्रतिभाग

संबंधित व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित करने के उपरांत ही उम्मीदवारी वापस लेने की कार्यवाही करें। सहायक/साथी की मांग हेतु 48 घंटे पूर्व आवेदन अनिवार्य। नामनिर्देशन पत्र दाखिल करते समय भरे गए पत्रों पर क्रमांक का अंकन जरूरी। मतपत्रों पर अंतरराष्ट्रीय अंकों में अंकन करना अनिवार्य। जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्र के निरद्देशों के क्रम में अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0) गजेंद्र कुमार द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में प्रमुख क्षेत्र पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 हेतु ए0आर0ओ0 की ट्रेनिंग के दौरान उपस्थित अधिकारियों को नामांकन, मतदान एवं मतगणना की पूर्ण प्रक्रिया के संबंध में बताते हुये दिए। ट्रेनिग पूर्व प्रधानाचार्य श्री एन0सी0 टण्डन के द्वारा दी गयी जिसमें बताया गया कि प्रमुख क्षेत्र पंचायत कन्नौज के अंतर्गत अनुसूचित जाति जलालाबाद में अनुसूचित जाति स्त्रियां गोरखपुर में अनारक्षित तालग्राम में स्त्रियों छिबरामऊ में पिछड़ा वर्ग सौरिख में पिछड़ा वर्ग उमर्दा में अनारक्षित एवं हसेरन में पिछड़ा वर्ग स्त्रियों हेतु आरक्षण निर्धारित है जिसके अंतर्गत नाम निर्देशन पत्र दिनांक 08 जुलाई 2021 को 11:00 बजे से अपराह्न 03:00 बजे तक दाखिल होगे जिसके उपरांत नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा दिनांक 08 जुलाई 2021 को 03:00 बजे से अपरान्त की जाएगी। दिनांक 09 जुलाई 2021 पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 03:00 बजे तक एवं मतदान दिनांक 10 जुलाई 2021 को 11:00 बजे से अपराह्न 03:00 बजे तक होने के उपरांत मतगणना दिनांक 10 जुलाई 2021 को 03:00 बजे के अपरान्त की जाएगी। बताया कि प्रमुख क्षेत्र पंचायत का निर्वाचन क्षेत्र पंचायत के लिए निर्वाचित सदस्यों में से किया जाता है जिसमें प्रमुख क्षेत्र पंचायत कब पद जिस वर्ग हेतु आरक्षित है उसी वर्ग का व्यक्ति उम्मीदवार हो सकता है एवं अनारक्षित वर्ग में किसी भी वर्ग का व्यक्ति उम्मीदवार हो सकता है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक उम्मीदवार अधिकतम 4 नाम निर्देशन पत्र दाखिल कर सकता है किंतु जमानत धनराशि केवल एक ही की ली जाएगी। नामनिर्देशन नगद मूल्य देकर ट्रैक किया जाएगा तथा जमानत की धनराशि ट्रेजरी चालान द्वारा बैंक में निर्धारित लेखा शीर्षक के अनुसार जमा कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि नाम निर्देशन पत्र पर उम्मीदवार उसके प्रस्तावक तथा अनुमोदक के हस्ताक्षर /अंगूठा अनिवार्य है एवं प्रथम वक्त था अनुमोदक का नाम उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत नियमावली के अधीन तैयार की गई क्षेत्र पंचायत सदस्यों की सूची में सम्मिलित होना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि निरक्षरता दृष्टि बाधा या अन्य अशक्तता के कारण मतपत्र को पढ़ सक नहीं आ उस पर अपना मत अभी लिखित कर सकने में असमर्थ सदस्यों को अपने 71 सहायक साथी जिसकी आयु 21 वर्ष से कम ना हो और जो मतपत्र को पढ़ सकने तथा उस पर निर्वाचक की इच्छा अनुसार उसकी ओर से मत अभिलेख कर सकने और यदि आवश्यक हो तो मत को छिपाने के लिए मतपत्र को मोड़ने और उसे मत पेटी में डालने में समर्थ को ले जाने की अनुमति संबंधित सदस्य के परिवार में से किसी एक सदस्य को दी जाएगी। जिस हेतु पूर्व में अनुमति प्राप्त करने के लिए निर्वाचक द्वारा मतदान प्रारंभ होने से 48 घंटे पूर्व जिला मजिस्ट्रेट/ जिला निर्वाचन अधिकारी को लिखित रूप में प्रार्थना पत्र मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ देना अनिवार्य होगा जिसके उपरांत मुख्य चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से पोस्टिक के उपरांत संबंधित को सहायक रखने की अनुमति प्रदान की जाएगी l कुमार ने बताया कि प्रमुख क्षेत्र पंचायत के निर्वाचन में मतदाताओं को मत पत्र पर अभिमान अंतर्राष्ट्रीय अंकों में अंकित करना अनिवार्य होगा एवं किसी अन्य प्रकार से अधिमान अंकित करने पर मत अवैध माना जाएगा एवं मतपत्र पर अधिमान अंकित करने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए स्केच पेन का प्रयोग अनिवार्य होगा। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि प्रमुख क्षेत्र पंचायत के निर्वाचन में उम्मीदवार हेतु रुपए दो लाख अधिकतम वह सीमा निर्धारित की गई है जिसका लेखा जोखा निर्धारित प्रारूप पर संबंधित उम्मीदवार को निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। उन्होंने सभी को कोविड-19 हेतु शासन द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन शतप्रतिशत सुनिश्चित किए जाने के भी निर्देश समस्त संबंधित अधिकारियों को दिए। उन्होंने समस्त अधिकारियों से नाम निर्देशन पत्र वापसी के दौरान संबंधित उम्मीदवार की पूर्ण पहचान की पुष्टि करने के उपरांत नाम वापसी किए जाने के निर्देश दिए l ट्रेनिंग के दौरान डिप्टी कलेक्टर सुश्री गरिमा सिंह, पूर्व प्रधानाचार्य एन0सी0 टण्डन, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत कटियार, जिला विकास अधिकारी एन0बी0 सविता सहित समस्त ए0आर0ओ0 उपस्थित रहे l

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