थाना-सिधारी
हत्या के 03 आरोपियों को आजीवन कारावास व 40 हजार रूपया जुर्माना
➡दिनांक- 06.03.2022 को वादी वृजपति तिवारी पुत्र सुखरन तिवारी निवासी भदुली थाना सिधारी आजमगढ़ ने थाना सिधारी पर शिकायत किया कि वादी के पिता सुखरन तिवारी सायं 04.00 बजे भदुली बाजार जाते समय विपक्षी 1.बलिराम तिवारी पुत्र जयकरन तिवारी, 2. विमल तिवारी पुत्र बलिराम तिवारी, 3.अजय पुत्र बलिराम तिवारी, निवासी भदुली, थाना सिधारी, आजमगढ़ द्वारा पीछे से गोली मारकर हत्या कर दी गयी।
➡जिसके सम्बन्ध थाना सिधारी पर मु0अ0सं0- 51/04 धारा 302, 504, 506 भादवि बनाम 1.बलिराम तिवारी, 2. विमल तिवारी, 3 अजय तिवारी उपरोक्त के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था।
➡मुकदमा उपरोक्त में 14 गवाह परिक्षित हुये है।
➡दिनांक- 03.12.2022 को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0- 06, आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1.बलिराम तिवारी पुत्र जयकरन तिवारी, 2. विमल तिवारी पुत्र बलिराम तिवारी, 3.अजय तिवारी पुत्र बलिराम तिवारी, निवासी भदुली, थाना सिधारी, आजमगढ़ को दोष सिद्ध पाते हुए प्रत्येक को आजीवन कारावास एवं 40 हजार रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया ।