थाना कंधरापुर अंतर्गत ग्राम हरिहरपुर में घटित हत्या की घटना में 04 अभियुक्तों के विरूद् गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही, चारों अभियुक्त जेल में निरूद्ध
➡दिनांक – 20.09.2022 को थाना कन्धरापुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम हरिहरपुर में हत्या की घटित घटना के सम्बन्ध में थाना कन्धरापुर पर मु0अ0सं0-230/2022 धारा 302/323/504/506 /34 भादवि व 7 सीएलए एक्ट बनाम अभियुक्त 1.सुशील यादव उर्फ गोल्डी पुत्र रामनयन यादव 2.काजू शर्मा उर्फ मनीष शर्मा पुत्र सुभाष शर्मा 3 .चन्दन यादव उर्फ बंगू पुत्र राम सागर यादव 4 .संजीव उर्फ मोनू यादव पुत्र रामनयन यादव निवासीगण हरिहरपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ पंजीकृत किया गया था ।
➡ मुकदमा उपरोक्त में चारों अभियुक्त जेल में निरूद्ध है, जिसमें दिनांक 21.09.2022 को नामजद अभियुक्त मोनू यादव को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया था।
➡ दिनांक- 21.09.2022 को उपजिलाधिकारी न्यायिक व तहसीलदार सदर तथा प्रभारी निरीक्षक कंधरापुर मय पुलिस फोर्स की उपस्थिति में मुकदमा उपरोक्त के मुख्य हत्या आरोपी सुशील यादव उर्फ गोल्डी का ग्राम हरिहरपुर, परगना-निजामाबाद तहसील- सदर, जनपद आजमगढ़ की पोखरी की जमीन पर बने बाउन्ड्रीवाल व मकान का ध्वस्तिकरण कराया गया।
➡ दिनांक – 23.09.2022 को नामजद मुख्य अभियुक्त सुशील यादव उर्फ गोल्डी पुलिस मुठभेड़ में तथा सह अभियुक्त काजू शर्मा उर्फ मनीष शर्मा पुत्र सुभाष शर्मा निवासीगण हरीहरपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार किया गया था।
➡दिनांक- 28.09.2022 को मुकदमा उपरोक्त में चौथे अभियुक्त चन्दन यादव उर्फ पुत्र रामसागर निवासी हरिहरपुर थाना कंधरापुर आजमगढ़ हाजिर अदालत हुआ था।
➡ दिनांक 15.11.2022 को मा0 न्यायालय आरोप पत्र प्रेषित किया गया जो विचाराधीन माननीय न्यायालय है । इस गिरोह के गैंग लीडर अपने तथा अपने गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर आर्थिक, भौतिक एवं दुनियाबी लाभ के लिए भादवि के अध्याय 16 व 22 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित करने के अपराधी हैं । इस गैंग के कृत्यों से उत्पन्न स्थिति से जनमानस की सुरक्षा हेतु जनहित में इस गैंग लीडर व सदस्यों का स्वतंत्र रहना ठीक नही है ।
➡जिसके क्रम में दिनांक- 05.12.2022 को गैंग लीडर 1.सुशील यादव उर्फ गोल्डी पुत्र रामनयन यादव 2.काजू शर्मा उर्फ मनीष शर्मा पुत्र सुभाष शर्मा 3 .चन्दन यादव उर्फ बंगू पुत्र राम सागर यादव 4 .संजीव उर्फ मोनू यादव पुत्र रामनयन यादव निवासीगण हरिहरपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ के विरुद्ध थाना कंधरापुर पर मु0अ0सं0- 287/22 धारा 3(1)उ0 प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम (1986) का अभियोग पंजीकृत किया गया ।