जांजगीर-चांपा 14 दिसम्बर 2022/ कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री तारन प्रकाश सिन्हा के आदेश अंतर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 आसन्न नगरीय निकाय के उप निर्वाचन 2022-23 के अंतर्गत जांजगीर-चांपा जिले में नगरीय निकाय संबंधित क्षेत्र में नगरीय निकाय उप निर्वाचन 2022-23 संपन्न होने जा रहा है।
उक्त आदेश अंतर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 आसन्न नगरीय निकाय के उप निर्वाचन 2022-23 में प्रचार-प्रसार के दौरान विभिन्न राजनैतिक दलों या अभ्यर्थियों एवं समर्थकों द्वारा जुलूस रैली एवं आम सभाओं का आयोजन किया जायेगा ऐसे आयोजनों के दौरान आम सभा जुलूस, रैली में सम्मिलित होने वालों के द्वारा लाठी या अन्य हथियार आदि लेकर चलने की संभावना रहती है। इस प्रकार के आयोजनों में जिले के संबंधित नगरीय क्षेत्रों में जगह-जगह भीड़ जमा होगी तथा प्रचार-प्रसार के दौरान विभिन्न राजनैतिक दलों द्वारा अथवा प्रत्याशी या समर्थकों के द्वारा एक दूसरे की आलोचना की सम्भावना है. इसकी वजह से आम सभा के दौरान, सभा स्थल, रैली एवं जुलूसों के दौरान आपस में बलवा, दंगा, मारपीट कर शांति भंग होने के प्रबल संभावना है। कार्यक्रम के जारी होने के साथ ही नगरीय निकाय उप निर्वाचन की प्रक्रिया एवं तैयारी प्रारंभ हो गयी है इस दरमियान शांति भंग होने का अंदेशा है जो सामान्य जन जीवन व लोक सम्पत्ति तथा लोक शांति के लिए खतरा पैदा कर शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव में व्यवधान उत्पन्न कर सकते है। अतः मेरे मत में लोक जीवन एवं लोक सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए उत्पन्न हुए खतरे का निवारण किया जाना आवश्यक हो गया है जिससे नगरीय निकाय के उप निर्वाचन में मतदाता अपने मताधिकारों का प्रयोग भयमुक्त वातावरण में निर्भयता पूर्वक कर सके।
अतएव कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जांजगीर-चाम्पा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के तहत जिला जांजगीर-चांपा के संबंधित नगरीय निकाय क्षेत्रों में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए आदेश दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल, जुलूस, रैली अथवा आमसभा के दौरान कोई भी व्यक्ति शस्त्र लाठी, बल्लम, तलवार, राड, फरसा, चैन या अन्य हथियार न तो वे अपने साथ लेकर चलेगा और न ही उसका प्रदर्शन करेगा। यह आदेश क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जांजगीर-चाम्पा जिले के संबंधित नगरीय क्षेत्रों में स्थित जनसाधारण पर लागू माना जायेगा। परन्तु यह आदेश कर्तव्य पर कार्यरत शासकीय कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा, जो शस्त्र धारण करने की मान्यता रखते है। यह आदेश जनसाधारण को संबोधित है एंव समयाभाव के कारण सभी जनसाधारण पर सूचना तामिल किया जाना संभव नहीं है। अतः यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 की उपधारा 2 के अंतर्गत एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा के साथ यह आदेश आज दिनांक 12 दिसम्बर 2022 को जारी किया गया।