कन्नौज
बैठक के दौरान संबंधित अधिकारियों को दिए कई निर्देश डीएम
कोविड 19 के दृष्टिगत कोई भी भीड़ एकत्रित न होने दी जाए एवं मास्क का शत प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित किया जाए। जनपद में कोई भी नया आयोजन न किया जाए। ट्रैफिक व्यवस्था को बनाये रखें व भीड़ के नियंत्रण हेतु पूर्व से ही सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। त्यौहार शांति व पूर्ण सौहार्द से बनाया जाए। मंदिर कमेटी द्वारा मास्क के बिना मंदिरों में एंट्री नहीं दिए जाने का निर्णय। जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्र ने कलेक्ट्रेट सभागार में कानून /शांति व्यवस्था की बैठक की अध्यक्षता कर उपस्थित अधिवक्ताओं व पुलिस अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि त्यौहारों में भक्त स्वनियंत्रित रहते हैं, उनकव असुविधा न हो इसलिए भीड़ को किसी भी परिस्थिति में न रोका जाए, जिस हेतु बल्ली आदि के माध्यम से आने जाने का रास्ता प्रथक कर भीड़ को नियंत्रित कर सोशल डिस्टेन्सिंग का भी पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि मेलों में दुकानों को निर्धारित दूरी पर ही लगवाया जाए जिस हेतु सभी प्रबंध आज से कल तक सुनिश्चित किये जायें। उन्होंने ड्यूटी पर तैनात सभी कार्मिकों को ड्यूटी के अनुसार निर्धारित समय पर उपस्थित रह कर मास्क का शत प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी मंदिर कमेटी के सदस्यों से वार्ता की जिसमें मंदिर कमेटी द्वारा कोविड 19 के दृष्टिगत मंदिर परिसर में बिना मास्क किसी भी व्यक्ति को एंट्री न दिए जाने पर अपनी सहमति जताई। उन्होंने अधिशासी अभियंता को मंदिर मार्गों पर साफ सफाई व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिए।बैठक में पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा द्वारा भी आगामी शिवरात्री के त्यौहार के दृष्टिगत बैरिकेडिंग की व्यवस्था कल तक सुनिश्चित करें एवं दुकानों पर भीड़ नियंत्रण को देखते हुए श्रद्धालुओं के जूते चप्पल दुकानों पर न उतरवाए जाए। सकरे स्थानों पर स्थित मंदिरों पर जूट चप्पल हेतु प्रथक से व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने मंदिरों में परिक्रमा मार्ग को स्पष्ट करने हेतु रस्सी बांधकर व्यवस्थित किया जाए, जिससे श्रद्धालुओं में अव्यवस्था का भाव न हो। उन्होंने मुख्य मार्गों पर परिवहन व्यवस्था को सुगम बनाने हेतु डाईवर्जन प्लान तैयार कर लिया जाये। उन्होंने मेले आदि भीड़ वाले क्षेत्रों में चोरों आदि अपराधियों पर कड़ी नजर रखे जाने के भी निर्देश पुलिस अधिकारियों को दिए।तदोपरान्त जिलाधिकारी द्वारा सत्र न्यायालयों में विचाराधीन गंभीर धाराओं के अंतर्गत अपराधों के दायर अभियोजन के संबंध में मासिक, वार्षिक विवरण पर विस्तार से चर्चा करते हुए तत्काल में पास्को एक्ट, एस0सी0/एस0टी एक्ट, आई0पी0सी0 की विभिन्न धाराओं व अन्य ऐक्टन के अंतर्गत पंजीकृत पुराने लंबित वादों के शीघ्र निस्तारण के संबंध जानकारी की जिसमें पाया गया कि जनपद में कुल लंबित वाद 5041 हैं, जिनके निस्तारण के संबंध में व्यापक प्रयास करते हुए सुनवाई सुनिश्चित की जाए एवं विचाराधीन अपीलों का भी निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।उन्होंने शासकीय अधिवक्ताओं के मासिक कार्य विवरण की भी चर्चा की।बैठक में अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0) श्री गजेंद्र कुमार, समस्त उपजिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी सदर, समस्त थानाध्यक्ष एवं मंदिर कमेटी के सदस्य उपस्थित थे।