भारत सरकार के द्वारा एमएस टीसी पोर्टल के पन्द्रह वर्ष पुराने हो चुके निष्प्रयोज्य सरकारी वाहनों के नीलामी हेतु दिया गया प्राविधान
दीपक शर्मा (संवाददाता)
बरेली : अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर) डॉ0 आर0डी0 पाण्डेय ने बताया कि शासन के निर्देशों के क्रम में जनपद के सरकारी विभागों में 15 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके निष्प्रयोज्य वाहनों की नीलामी की कार्यवाही गतिमान हो। उन्होंने कहा कि सड़क परिवहन एवं राज मार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ब्हीकल स्क्रेपिंग पॉलिसी लागू की गई है, जिसका उद्देश्य प्रदूषण में कमी, सड़क, यात्रियों व थानों की सुरक्षा में सुधार, ईधन क्षमता में सुधार एवं वाहन स्वामियों हेतु अनुरक्षण लागत में कमी आदि लाने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र उत्पन्न करना है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा अप्रैल, 2023 से 15 वर्ष पुरानी सरकारी वाहनों के पंजीयन का पुनर्नवीनीकरण प्रतिबंधित करते हुए उन्हें स्क्रैप किए जाने का निर्णय लिया गया है। ऐसे वाहनों के निर्बाध स्क्रैपिंग हेतु सुविधा प्रदान किए जाने के दृष्टिगत सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा एमएसटीसी पोर्टल के माध्यम से 15 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके निष्प्रयोज्य सरकारी वाहनों के नीलामी हेतु प्राविधान दिया गया है।