बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान हेतु लक्ष्य निर्धारित
वर्ष 2028-29 तक राज्य के प्रत्येक जिले को बाल विवाह मुक्त करने का लक्ष्य

उत्तर बस्तर कांकेर, 26 सितम्बर 2025/ राज्य में बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान को जन अभियान के रुप में संचालित कर वर्ष 2028-29 तक राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकाय को बाल विवाह मुक्त घोषित करते हुए तदाशय का प्रमाण पत्र जारी किया जाना है। राज्य शासन द्वारा जारी कार्य योजना के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2028-29 के लिए लक्ष्यों का निर्धारण किया गया है। इस वित्तीय वर्ष में सभी जिलों की 40 प्रतिशत ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों को बाल विवाह मुक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। निर्धारित लक्ष्य अनुसार इस वित्तीय वर्ष में राज्य के प्रत्येक जिले में 40 प्रतिशत ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों को बाल विवाह मुक्त करना है। इसी प्रकार वर्ष 2026-27 तक राज्य के प्रत्येक जिले में 60 प्रतिशत ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों को बाल विवाह मुक्त किया जाना है। इसी प्रकार वर्ष 2027-28 तक राज्य के प्रत्येक जिले में 80 प्रतिशत ग्राम पंचायतो एवं नगरीय निकायों तथा वर्ष 2028-29 तक राज्य के प्रत्येक जिले में शत-प्रतिशत ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों को बाल विवाह मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है।
शासन द्वारा दिए गए निर्देशों के तहत जिले की ऐसी ग्राम पंचायतें व नगरीय निकाय जिसमें विगत 2 वर्ष अर्थात 2023-24 व 2024-25 में कोई भी बाल विवाह नहीं हुआ है, उन्हें बाल विवाह मुक्त घोषित किया जाना है। जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा नगरीय निकायों के मुख्य नगरपालिका अधिकारियों द्वारा पूर्ण परीक्षण व सत्यापन पश्चात प्रेषित किये जाने वाले प्रमाण पत्र के आधार पर संबंधित ग्राम पंचायत, नगरीय निकाय को बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत, नगरीय निकाय का प्रमाण पत्र कलेक्टर द्वारा जारी किया जाएगा। इसी क्रम में प्रत्येक वर्ष विगत 2 वर्ष में बाल विवाह न होने पर बाल विवाह मुक्त पंचायतों, नगरीय निकायों के लिए सत्यापन कर प्रमाण पत्र जारी किये जाएंगे।
बाल विवाह मुक्त, नगरीय निकाय के सत्यापन की प्रकिया
बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत घोषित करने एवं बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र जारी करने के पूर्व ग्राम पंचायत में प्रस्ताव, ग्राम सभा में चर्चा एवं प्रस्ताव पारित किये जाने पर ही प्रमाण पत्र जारी करने की कार्यवाही की जा सकेगी। इसी प्रकार नगरीय निकाय के लिए संबंधित नगर निगम, नगरपालिका, नगर पंचायत की सामान्य सभा में प्रस्ताव पारित होने पर उक्त नगरीय निकाय को बाल विवाह मुक्त घोषित करने का प्रमाण पत्र कलेक्टर द्वारा जारी किया जाएगा। राज्य स्तर से भी बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों का रेंडम सत्यापन कराया जाएगा।
कलेक्टर श्री निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि राज्य शासन द्वारा प्रदत्त लक्ष्य के अनुरुप जिले में प्रत्येक विकासखण्ड के 40 प्रतिशत ग्राम पंचायतों एवं 02 नगरीय निकायों को वित्तीय वर्ष 2025-26 में बाल विवाह मुक्त घोषित किया जाना है। इस संबंध में आगामी 02 अक्टूबर को आयोजित होने वाली ग्राम सभाओं में ग्राम पंचायत की सर्व सहमति से ग्राम पंचायत को बाल विवाह मुक्त करने हेतु प्रस्ताव पारित करने तथा बाल विवाह की पूर्ण रोकथाम हेतु व्यापक जनजागरुकता कार्यक्रम भी आयोजित कराया जाएं। इस संबंध में कार्यवाही कर न्यूनतम 40 प्रतिशत ग्राम पंचायतों एवं 02 नगरीय निकायों को बाल विवाह मुक्त घोषित करने संबंधी प्रमाण पत्र 15 अक्टूबर 2025 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने कलेक्टर द्वारा निर्देश दिए गए हैं।