मध्य प्रदेश// रीवा// कलेक्टर के आदेश के 4 माह बाद भी गबन राशि की वसूली नहीं करवा पाए मनगवां तहसीलदार// बर्खास्त

मध्य प्रदेश// रीवा// कलेक्टर के आदेश के 4 माह बाद भी गबन राशि की वसूली नहीं करवा पाए मनगवां तहसीलदार// बर्खास्त

ब्यूरो चीफ //राहुल कुशवाहा रीवा मध्य प्रदेश…8889284934

कैथा सरपंच संत कुमार पटेल की 8 लाख 96 हजार से अधिक की भ्रष्टाचार की है रिकवरी// गढ़ थाने में 4 माह से दर्ज है 409/420 की एफआईआर//*

दिनांक 25 मई 2021 रीवा मप्र।

रीवा जिले में गंगेव जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत कैथा में व्यापक वित्तीय अनियमितता और भ्रष्टाचार के चलते तत्कालीन प्रशासकीय समिति प्रधान एवं सरपंच संत कुमार पटेल एवं तत्कालीन सचिव अच्छेलाल पटेल के ऊपर संयुक्त रूप से 17 लाख 92 हज़ार 236 रुपए की वसूली अधिरोपित की गई थी और साथ में संबंधित गढ़ थाना में भारतीय दंड संहिता की धारा 409, 420 एवं 34 के तहत एफ आई आर दर्ज करवाई गई थी। इस प्रकार पृथक पृथक बर्खास्त सरपंच संत कुमार पटेल एवं तत्कालीन सचिव अच्छेलाल पटेल को 8 लाख 96 हजार 118 रुपए की रिकवरी सरकारी खजाने में जमा करनी थी। लेकिन इस राशि को जमा नहीं किया गया है जिसके चलते जिला रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी के 15 जनवरी 2021 को वसूली और पद से पृथक करने के आदेश पर दिनांक 23 फरवरी 2021 को न्यायालय नायब तहसीलदार वृत्त गढ़ तहसील मनगवां के द्वारा कुर्की के लिए आरआरसी प्रक्रिया के तहत नोटिस जारी की गई थी और 23 फरवरी को पेशी में उपस्थित होना था। इसके उपरांत तत्कालीन एवं बर्खास्त सरपंच संत कुमार पटेल को पुलिस ने फरार करार दे दिया और दूसरी नोटिस उन्हें न्यायालय नायब तहसीलदार मनगवां द्वारा जारी की गई जिसमें दूसरी पेशी 27 अप्रैल 2021 को रखी गई। बर्खास्त सरपंच संत कुमार पटेल इस दूसरी पेशी में भी उपस्थित नहीं हुआ और फरार बताया जा रहा है।

खारिज हो चुके हैं स्टे के कुछ आवेदन

बता दें कि तत्कालीन एवं बर्खास्त सरपंच संत कुमार पटेल के द्वारा उच्च न्यायालय जबलपुर में वसूली और कलेक्टर के आदेश दिनांक 15 जनवरी 2021 के विरुद्ध स्टे आवेदन लगाया गया था लेकिन कई बार पेशी होने के बावजूद भी स्टे नहीं मिला है जबकि जिला रीवा प्रशासन ने भी सीईओ जिला पंचायत रीवा एवं जिला कलेक्टर रीवा के माध्यम से अपना रिटर्न और जबाब भी फाइल कर दिया है जिसमे उन्होंने अपनी कार्यवाही को सही बताया है। अब सवाल यह है अभी तक बर्खास्त सरपंच और आरोपी संत कुमार पटेल की कुर्की और वसूली की कार्यवाही जिला प्रशासन के द्वारा क्यों नहीं करवाई गई है।

सरपंच सचिव पर दर्ज है 420 का मुकदमा, गढ़ पुलिश कोरमपूर्ति के बाद शांत

संबंधित थाना गढ़ में जिला पंचायत सीईओ स्वप्निल वानखेड़े के आदेश पर तत्कालीन जनपद पंचायत सीईओ अजीत तिवारी, पंचायत इंस्पेक्टर बालेंद्र पांडे एवं पीसीओ भारत पटेल के द्वारा थाना गढ़ में जाकर दोनों सरपंच एवं सचिव के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 409, 420 एवं 34 के तहत दिनाँक 04 फरवरी 2021 को एफ आई आर क्रमांक 36/2021 दर्ज करवाई गई थी। इसके बाद पुलिस ने अपनी कोरम पूर्ति करते हुए कोई कार्यवाही नहीं की और दोनों को फरार बता दिया जबकि दोनों ही अपने ग्राम अमिलिया और इटहा में रहते थे। इस बीच जहां समय पर कैविएट न लगाने और जवाब फाइल न करने के कारण तत्कालीन सचिव अच्छेलाल पटेल को उसका लाभ मिल गया और तत्कालीन रिलीफ प्राप्त हो गई वहीं दूसरी तरफ संत कुमार पटेल के केस में जिला प्रशासन एवं जिला सीईओ के द्वारा समय पर जवाब फाइल किए जाने के चलते पहली कुछ सुनवाई में आवेदन खारिज हो गया। इस बीच गढ़ पुलिस और रीवा पुलिस के पास पर्याप्त समय था कि वह आरोपियों को पकड़ कर सलाखों के पीछे पहुंचाएं लेकिन न तो गढ़ पुलिस और न ही रीवा पुलिस अब तक भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़े के ऐसे खूंखार आरोपियों को पकड़ पाई है जिससे पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर संदेह और पुख्ता हो जाता है।

मनगवां तहसीलदार द्वारा क्यों नहीं की गई कुर्की की कार्यवाही: बड़ा सवाल?

वहीं जिला कलेक्टर रीवा डॉक्टर इलायाराजा टी के दिनांक 15 जनवरी 2021 के आदेश जिसमें तत्कालीन सरपंच और सचिव को पद से पृथक करते हुए उनके ऊपर वसूली की कार्यवाही अधिरोपित की गई थी और साथ में एफ आई आर भी दर्ज करवाई गई थी इसके बावजूद भी तहसीलदार मनगवां एवं नायब तहसीलदार वृत्त गढ़ के द्वारा मात्र नोटिस भेजकर कागजीपूर्ति की गई जबकि देखा जाए तो बर्खास्त सरपंच संत कुमार पटेल के पास रीवा में कई प्लाट, भवन, दुकान, वाहन आदि है जिसके ऊपर कुर्की की कार्यवाही करते हुए मात्र कुछ सप्ताह में ही प्रक्रिया पूर्ण की जा सकती थी। लेकिन इसके बावजूद भी तहसीलदार मनगवां के द्वारा समय पर कोई कार्यवाही न किया जाना और मात्र नोटिस पर नोटिस ही भेजते रहना कार्यप्रणाली पर संदेह जाहिर करता है। इससे साफ जाहिर है कि कहीं न कहीं प्रशासन अपने स्तर पर आरोपियों और अभियुक्तों को पर्याप्त समय देना चाहता है जिससे वह किसी भी प्रकार की कार्यवाही से बच जाएं और पर्याप्त समय मिलने पर कोर्ट से स्टे ले कर आ जाएं।

 यदि देखा जाए तो जिला कलेक्टर रीवा के 15 जनवरी 2021 के आदेश के बाद आज पूरे 4 माह से अधिक का समय व्यतीत हो गया है जो कि इतने समय में वसूली और कुर्की की कार्यवाही पूर्ण की जा सकती है और साथ में पुलिस भी यदि चाहे तो तत्काल गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर सकती है।

संलग्न– कृपया संलग्न न्यायालय नायब तहसीलदार वृत्त गढ़ तहसील मनगवां की कुर्की की कार्यवाही से संबंधित कुछ नोटिस देखने का कष्ट करें। एवं साथ में अभियुक्त बर्खास्त सरपंच संत कुमार पटेल की फ़ोटो भी देखने का कष्ट करें।


*शिवानंद द्विवेदी सामाजिक एवं मानवाधिकार कार्यकर्ता जिला रीवा मध्य प्रदेश

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