उच्च न्यायालय ने कोटेदार को किया तलब
आजमगढ़ मुबारकपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम लोहरा कोटेदार जूठन चौधरी द्वारा राशन वितरण में अनियमितता किए जाने को लेकर गांव के कार्ड धारक विशाल कनौजिया और अन्य कार्ड धारकों द्वारा जिला पूर्ति अधिकारी सहित उच्च अधिकारी से शिकायत की गई . जांच करने मौके पर पहुंची पूर्ति निरीक्षक की टीम के सामने कोटेदार एवं उसके समर्थकों ने शिकायत कर्ताओं के साथ मारपीट की जिसमें पुलिस ने शिकायत कर्ताओं के साथ ही कार्यवाही किया गया। एक तरफा की गई कार्यवाही से नाराज कार्ड धारक ने अनुसूचित जाति – जनजाति आयोग में शिकायत किया। अनुसूचित जाति आयोग ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए डीआईजी आजमगढ़ को कार्ड धारक का बयान कराए जाने का आदेश दिया। और आदेश का अनुपालन करते हुए डीआईजी ने अपर पुलिस अधीक्षक से बयान लिए जाने का आदेश दिया। अपर पुलिस अधीक्षक से ने विशाल कनौजिया से 25/11/ 2021 को बयान लिया। बयान लिए जाने के बाद भी कोटेदार के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई. तो विवश होकर उच्च न्यायालय की शरण में जाना पड़ा. जिससे उच्च न्यायालय ने गंभीरता से लेते हुए 4 सप्ताह में कोटेदार को अपना पक्ष रखने का आदेश दिया।