तिर्वा कन्नौज
जनपद के सभी स्वास्थ केंद्रों पर मना नो स्मोकिंग डे दिलाई गई शपथ
जिला संवाददाता प्रशांत कुमार त्रिवेदी
क्रॉस राजकीय मेडिकल कॉलेज तिर्वा में चला हस्ताक्षर
तम्बाकू किसी भी रुप में हो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ही है यह न केवल आपकी जिंदगी बर्बाद कर देता है बल्कि परिवार की खुशियां भी छीन लेता हैं। इसलिए तम्बाकू का सेवन छोड़ने में ही समझदारी है यह संदेश नो स्मोकिंग डे पर राष्ट्रीय मेडिकल कालेज तिर्वा में जन जागरूकता अभियान में दिया गया।
इस मौके पर अभियान की शुरुआत से पहले हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया। इसमें उपस्थित सभी डॉक्टरों,कर्मचारियों और लोगों ने तम्बाकू के खिलाफ इस मुहिम में अपना सहयोग देने की बात कही। उन्होंने न केवल तंबाकू छोड़ने की शपथ ली बल्कि दूसरों को भी इसे छोड़ने के लिए प्रेरित करने का संकल्प लिया।
इस दौरान उत्तर-प्रदेश वोलेंटी हेल्थ एसोसिएशन से आएं प्रदेश समन्वयक पुनीत कुमार कहा कि कई खतरनाक बीमारियों की शुरुआत तम्बाकू सेवन से होती है।सबसे खतरनाक बीमारी मानी जाने वाली कैंसर भी तम्बाकू के सेवन से ही होती है । फेफड़ों की बीमारियां जैसे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस व एम्फिसेमा होने की मुख्य वजह धूम्रपान ही है। क्रोनिक यानी लम्बे समय तक धूम्रपान करने से फेफड़े एवं सांस की नली के कैंसर होने की संभावना ज्यादा होती है।जिसकी मुख्य वजह अत्यधिक धूम्रपान का करना ही होता है। खैनी, गुटखा, जर्दा, पीलापत्ति आदि के सेवन से मुंह का कैंसर(ओरल कैंसर) की संभावना बनी रहती है। इन सभी तरह की रोगों को पूरी तरह समाप्त करने के लिए धूम्रपान का खत्म होना ही सबसे जरूरी विकल्प है।
उन्होंने कहा कि तम्बाकू नियंत्रण की शुरुआत सभी लोगों को खुद से या अपने आस पास से करनी चाहिए। जब आप खुद इसके बारे में जागरूक रहेंगे तो लोगों को जागरूक करना आसान हो जाएगा। इसके साथ ही लोगों को तम्बाकू के सेवन से होने वाले बीमारियों की भी जानकारी होना जरूरी है। बहुत से लोग तो जान कर भी अनजान बने रहते है और तम्बाकू सेवन करते है पर ऐसी स्थिति में अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो इसकी समस्या उनके परिवार को उठानी पड़ती है। इसलिए तम्बाकू सेवन छोड़ने में ही समझदारी हैं।
तम्बाकू नियंत्रण के जिला सलाहकार डा.रवि प्रताप ने बताया कि लोगों में तम्बाकू की बढ़ती लत रोकने के लिए सरकार द्वारा तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम कोटपा बनाया गया है। अगर कोई व्यक्ति इसका सेवन करते हुए पाया जाता है तो कानून द्वारा उन्हें दंड भी दिया जाता है। इसके अलावा अभी कोविड-19 संक्रमण के दौरान भी अगर किसी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थल पर तम्बाकू सेवन करते हुए या थूकते हुए पाया जाता है तो उसे आर्थिक दंड के साथ ही कानूनी कार्रवाई करने का प्रावधान लागू किया गया है।
उन्होंने कहा कि जिले के चौराहों, सभी पीएचसी, सरकारी कार्यालयों में लोगों को तंबाकू उत्पाद के सेवन से दूर रहने के लिए जागरूक करने वाले पोस्टर भी लगाए गए हैं। कोटापा अधिनियम के उल्लंघन करने वालों से जुर्माना भी वसूला जाता है। इसके बाद भी कई लोग तंबाकू की लत छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं।
इस दौरान मेडिकल कालेज की स्त्री रोग विशेषज्ञ डा. मधूलिका डा.नेहा, डा.रिहान डा.राजेन्द्र की उपस्थिति रही।