आज़मगढ़: 82 सीआरपीसी की नोटिस घर पर चस्पा


थाना- सिधारी
82 सीआरपीसी की नोटिस घर पर चस्पा
पूर्व की घटना – दिनांक 18.2.2021 को तत्कालीन स्वाट टीम प्र0नि0 श्री आनन्द कुमार राय मय हमराह के साथ क्षेत्र भ्रमण पर थे कि सूचना मिली कि कुछ व्यक्ति गांजे की तस्करी कर रहे हैं। उक्त सूचना पर हाफिजपुर पहुँचे जहाँ पर कुछ व्यक्ति दिखाई दिये। जिन्हें संदिग्ध होने पर रोका गया तो उपरोक्त लोग भागते हुए पुलिस पार्टी पर जान से मारने के नियत से फायर कर देने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 19/2021 धारा 34/307 भादवि बनाम 1. श्रीकान्त राय पुत्र राधेश्याम राय, 2. पीयूष राय पुत्र राधेश्याम, 3. लालू पुत्र शिवनाथ साकिनान जानकीपुरम थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़, 4. प्रमोद यादव पुत्र राजेन्द्र यादव साकिन बसही जरमेजपुर थाना तहबरपुर आजमगढ़, 5. जिलाजीत पुत्र स्व0 विदेश राम साकिन तहबरपुर थाना तहबरपुर आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।
जिसकी विवेचना तत्कालीन उ0नि0 मिथलेश कुमार तिवारी द्वारा की गयी। विवेचना ग्रहण कर पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तगण श्रीकान्त व उपरोक्त के विरुद्ध आरोप पत्र दिनांक 26.2.2021 को किता कर धारा 34/307 भादवि में प्रेषित किया गया। जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है तथा अभियुक्त के कब्जे से 50 किलोग्राम नाजायज गांजा व एक होन्डा सीटी कार नं0 MH02AP9588 तथा एक अदद मोटर साइकिल पल्सर नं0 UP64E1655 व एक अदद तमन्चा 315 बोर व एक अदद खोखा कारतूस व एक अदद जिन्दी कारतूस 315 बोर बरामद होने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 21/2021 धारा 8/20 NDPS एक्ट बनाम श्रीकान्त राय आदि उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना तत्कालीन उ0नि0 उमाशंकर द्वारा किया गया। विवेचना ग्रहण कर पर्याप्त बरामदगी व साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तगण श्रीकान्त राय व उपरोक्त के विरुद्ध आरोप पत्र दिनांक 11.4.2021 को किता कर धारा 8/20 NDPS एक्ट में प्रेषित किया गया। जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है।
दिनांक 11.6.2020 को तत्कालीन थानाध्यक्ष दीदारगंज श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह मय हमराह द्वारा भादों मोड़ पर एक व्यक्ति अवैध गांजे के साथ कुछ व्यक्ति मोटर साइकिल UP50BF8453 से आये। उक्त लोग पुलिस को देखकर भागने लगे। पुलिस द्वारा घेराबन्दी कर उक्त व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 10 किग्रा अवैध गांजा बरामद हुआ। जिसपर थाना दीदारगंज में मु0अ0सं0 98/2020 धारा 8/20 NDPS एक्ट पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना तत्कालीन उ0नि0 श्री राजकुमार यादव द्वारा किया गया। स्थानान्तरण उपरान्त विवेचना उ0नि0 सच्चन राम द्वारा विवेचना ग्रहण कर पर्याप्त बरामदगी/साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त श्रीकान्त उपरोक्त के विरुद्ध आरोप पत्र दिनांक 27.6.2020 को किता कर धारा 8/20 NDPS एक्ट में प्रेषित किया गया। जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है।
गैंगलीडर श्रीकान्त राय पुत्र स्व. राधेश्याम राय निवासी जानकपुर थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ उम्र 36 वर्ष व इसके गिरोह के सदस्य जो शातिर किस्म के अपराधी है। इनका एक संगठित गिरोह है यह अपना गिरोह बनाकर संगठित अपराध कारित करने के अभ्यस्त अपराधी है । स्वयं तथा अपने गैंग के सदस्य बदल-बदल कर आये दिन अपने एवं अपने गैंग के सदस्यों के आर्थिक एवं भौतिक एवं दुनियाबी लाभ अर्जित करने के लिये, संगठित आर्थिक अपराध कारित करते रहते है , इनका जनता में काफी भय व्याप्त है । इनके भय से जनता का कोई व्यक्ति इनके विरूद्ध किसी प्रकार की सूचना व गवाही देने की साहस नही करता है । इनके द्वारा भारतीय दंण्ड विधान के अध्याय 16 में वर्णित अपराधो को करने के अभ्यस्त अपराधी है इनके गैंग के कृत्यो पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु तात्कालीन प्र0नि0 धीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव थाना कोतवाली आजमगढ़ द्वारा गैंगचार्ट तैयार कर जिलाधिकारी आजमगढ़ से अनुमोदित कराने के उपरान्त अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध मु0अ0सं0- 128/22 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 का अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियुक्तगण 1. श्रीकान्त राय पुत्र राधेश्याम राय, 2. लालू पुत्र शिवनाथ, 3. पीयूष राय पुत्र राधेश्याम साकिनान जानकीपुर थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़, 4. प्रमोद यादव पुत्र राजेन्द्र यादव निवासी बसही जरमजेपुर थाना तहबरपुर आजमगढ़ उक्त मुकदमें में फरार चल रहे थे तथा जानबूझ कर लुक छिपकर रह रहे हैं।

दिनांक 28.11.2022 को थाना कोतवाली आजमगढ़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 128/22 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गैंगेस्टर एक्ट के मुकदमें में वांछित चल रहे अभियुक्त 1. श्रीकान्त राय पुत्र राधेश्याम राय, 2. लालू पुत्र शिवनाथ, 3. पीयूष राय पुत्र राधेश्याम साकिनान जानकीपुर थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़, 4. प्रमोद यादव पुत्र राजेन्द्र यादव निवासी बसही जरमजेपुर थाना तहबरपुर आजमगढ़ के विरूद्ध मा0न्यायालय विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट आजमगढ़ द्वारा दिनांक 23.11.2022 को जारी कुर्की की उद्घोषणा अन्तर्गत धारा 82 सीआरपीसी का तामीला प्रभारी निरीक्षक सिधारी नन्द कुमार तिवारी मय हमराही फोर्स द्वारा नियमानुसार अभियुक्तगणों के घर पर जाकर ग्रामवासियों के समक्ष नोटिस की प्रति को उनके घर के मुख्य द्वार के सदृश्य स्थान पर चस्पा करके किया गया तथा मोहल्ले में मुनादी आदि की कार्यवाही करायी गयी एवं 82 सीआरपीसी के प्रति को सार्वजनिक स्थान, स्कूल, पंचायत भवन व मा0न्यायालय के प्रवेश द्वार पर नियमानुसार चस्पा किया गया।
अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास
श्रीकान्त राय पुत्र राधेश्याम राय
1.मु0अ0सं0- 19/21 धारा 34/307 भादवि थाना कोतवाली आजमगढ़
2.मु0अ0सं0- 21/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली आजमगढ़
3.मु0अ0सं0-20/21 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम थाना कोतवाली आजमगढ़
4.मु0अ0सं0- 98/20 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना दीदारगंज आजमगढ़

लालू पुत्र शिवनाथ-
1.मु0अ0सं0- 19/21 धारा 34/307 भादवि थाना कोतवाली आजमगढ़
2.मु0अ0सं0- 21/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली आजमगढ़

पीयूष राय पुत्र राधेश्याम
1.मु0अ0सं0- 19/21 धारा 34/307 भादवि थाना कोतवाली आजमगढ़
2.मु0अ0सं0- 21/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली आजमगढ़

प्रमोद यादव पुत्र राजेन्द्र यादव
1.मु0अ0सं0- 19/21 धारा 34/307 भादवि थाना कोतवाली आजमगढ़
2.मु0अ0सं0- 21/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली आजमगढ़

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