थाना –जीयनपुर
सीधे-साधे सरीफ व्यक्तियो के ऊपर फिरौती/गम्भीर अपराध मे फंसाने की धमकी देकर मोटी रकम वसूलने वाली महिला गिरफ्तार
दिनांक- 28.1.2022 को वादिनी श्रीमती सोना पत्नी प्रेमसागर सा0 अनंतपुरा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा लिखित सूचना दिया गया कि मोबाईल नं0 xxxxxxxxx45 के चालक द्वारा दो लाख रूपये की मांग करना और न देने पर लङके की हत्या करने के सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-मु0अ0स0 60/22 धारा 386,507 भादवि पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।
दिनांक- 30.01.2022 को निरीक्षक अपराध रूद्रभान पाण्डेय मय हमराह द्वारा इलेक्ट्रानिक अभिसूचना संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही से ज्ञात हुआ कि वादिनी मुकदमा द्वारा पुलिस को घटना के सम्बंध में यह जानते हुए कि उसके द्वारा पूर्णतः फर्जी एवं मनगढ़ंत आरोप लगाकर मुकदमा लिखवाया गया है। तथा वादिनी मुकदमा द्वारा सीधे-साधे सरीफ पढ़ने वाले बच्चों को स्वंय फोन कर फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी देते हुए बात की जा रही थी तथा फर्जी रूप से फिरौती जैसे गंभीर प्रवृत्ति के आरोप लगाकर मुकदमा पंजीकृत कराया गया। वादिनी मुकदमा का यह कृत धारा-177/389 भादवि के अपराध की परिधि में आता है। अतः मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्ता श्रीमती सोना के विरूद्ध धारा 386/507 भादवि का लोप कर मु0अ0सं0 60/22 धारा 177/389 भादवि में विवेचना होगी। मोबाईल चालक वादी सचिन कुमार पुत्र सुबेदार राम निवासी हेंगाईपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ को वादी के कामलम में और श्रीमती सोना देवी पत्नी प्रेमसागर यादव निवासी अनन्तपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ को अभियुक्त के कालम में रखा गया। अभियुक्ता को उसके घर ग्राम अनन्तपुर से समय 12.05 बजे गिरफ्तार कर, अग्रिम कार्यवाही किया जा रही है ।
पूछताछ का विवरण – गिरफ्तार अभियुक्ता से पूछताछ में बताया कि साहब मेरे द्वारा अपने मो0नं0 xxxxxxxx73 से मो0नं0 xxxxxxxx76 पर करीब एक माह से फोन किया जा रहा था। मै सोच रही थी कि यह मेरे झांसे में आ जायेगा और मुझे फोन करने लगेगा तो मै इससे रूपया वसूल करूगीं लेकिन मेरे सैकड़ो बार फोन करने के बाद भी वह न तो मुझे फोन किया और न ही मुझसे बात करना चाहता था तो मैने उसे यह कहकर धमकाना शुरू किया कि यदि मुझसे बात नही करोगें तो मै तुझे झूठे मुकदमे में फंसा दूगीं फिर भी नही माना तो मैने उसे फोन करके यह कहां कि यदि मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हो तो मुझे दो लाख रूपया दो । मुझसे गलती हो गयी अब मै कभी किसी को न तो फोन करूगीं और नही किसी से रूपया पैसा मांगूगी और न ही फर्जी मुकदमा लिखवाऊगीं ।
पंजीकृत अभियोग –
1-मु0अ0सं0- 60/22 धारा 177,389 भादवि 3(2)ii SC/ST ACT थाना जीयनपुर आजमगढ़ ।
गिरफ्तार अभियुक्ता –
1-सोना पत्नी प्रेमसागर सा0 अनंतपुरा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
गिरफ्तारी करने वाली टीम –
- नि0 अपराध रूद्रभान पाण्डेय थाना कोतवाली जीयनपुर, जनपद-आजमगढ़ ।
- का0 रामनरायण थाना कोतवाली जीयनपुर,जनपद-आजमगढ़।
- म0का0 गीता देवी थाना कोतवाली जीयनपुर,जनपद-आजमगढ़।
4.म0 का0 नीलम देवी थाना कोतवाली जीयनपुर,जनपद-आजमगढ़।