आज़मगढ़: धारा 304 भादवि में 02 अभियुक्तों को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास व जुर्माना

प्रेस-विज्ञप्ति
थाना –जहानागंज
धारा 304 भादवि में 02 अभियुक्तों को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास व जुर्माना
➡दिनांक- 18.05.2008 को वादी बब्लू सरोज निवासी मैनुद्दीनपुर (वारीगांव) थाना जहानागंज आजमगढ ने थाना स्थानीय पर शिकायत किया कि दिनांक- 15.05.2008 को विपक्षी 1. सामू सरोज पुत्र स्व0 वासू सरोज, 2. राजू सरोज पुत्र सामू सरोज निवासी मुबारकपुर उर्फ विनासेपुर थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़ द्वारा वादी के पिता सदरी सरोज को रास्ते में रोककर पिछे से लाठी व डंडे से मारकर घायल कर दिया गया था तथा इलाज के दौरान वादी के पिता की मृत्यु हो गयी ।
➡जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर सामू सरोज व राजू सरोज उपरोक्त के विरूद्ध मु0अ0सं0-269/2008 धारा 304/34/504 भादवि पंजीकृत किया गया।
➡मुकदमा उपरोक्त में 08 गवाह परीक्षित हुए है।
➡दिनांक- 14.12.2022 को अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0-01, आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1. सामू सरोज पुत्र स्व0 वासू सरोज, 2. राजू सरोज पुत्र सामू सरोज निवासी मुबारकपुर उर्फ विनासेपुर थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़ को धारा 304,34 भादवि एक्ट में दोष सिद्ध पाते हुए प्रत्येक को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास व 05-05 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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