बहू द्वारा सास को जलाकर मारने के आरोप में बहु दोषमुक्त हुई, और भाई 8 साल बाद जेल से रिहा हुआ
बरेली : बहु द्वारा सास को जलाकर मारने के आरोप में बहु दोषमुक्त और भाई को रिहा करानें में उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विद्वान अधिवक्ता विशाल मोहन गुप्ता द्वारा जबरदस्त पैरवी सफल,
जानकारी के अनुसार बरेली के रहने वाले किरण की शादी जून 2013 में शाहजहांपुर के रहने वाले अजय के साथ हुई थी शादी के कुछ समय बाद दहेज के प्रताड़ना को लेकर के कुछ विवाद उत्पन्न हुआ।आरोप था कि किरण अपने भाई अनिल और दो भाइयों के साथ मिलकर के अपनी सास श्रीमती राज बेटी को 25 नवंबर 2013 में मिट्टी के तेल डालकर के आग लगा दी इसके फलस्वरूप करीब 95% जली हुई अवस्था में सास राज बेटी ने मजिस्ट्रेट के समक्ष अपनी बहू और उसके तीन भाइयों को मिट्टी का तेल डालकर आग लगाने का दोषी बताया। न्यायालय ने अपनी कार्रवाई करते हुए बहू के और भाई अनिल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई यह आदेश शाहजहांपुर सत्र न्यायालय से हुआ। जिसके बाद बहू को गर्भवती होने की अवस्था कसुनाल स्वरुप उच्च न्यायालय ने बेल पर रिहा कर दिया गया और उसका भाई अनिल की बेल खारिज कर दी जो लगभग 8 साल 8 महीने से कारावास में उम्र कैद की सजा काट रहा था। न्यायालय में उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विद्वान अधिवक्ता विशाल मोहन गुप्ता द्वारा दलील दी गई की बहु के साथ विवाद दहेज के रूप में था और दहेज की धाराओं में मुकदमा बरेली थाने में इस घटना के पहले ही दर्ज किया जा चुका था । पुलिस ने विवेचना के दौरान बहु किरण के दो भाइयों को नाबालिक होने पर दोषमुक्त करार दे रखा था। हालांकि यह घटना दर्दनाक जरूर थी लेकिन इसे उसी दहेज के मुकदमे का प्रतिउत्तर बताते हुए बहू और उनके तीनों भाइयों को नाम दर्ज किया गया माननीय उच्च न्यायालय ने सभी पक्षों का भलीभाती अवलोकन करते हुए सत्र न्यायालय शाहजहांपुर द्वारा पारित आदेश आजीवन कारावास पर हाई कोर्ट के अधिवक्ता श्री विशाल मोहन गुप्ता की अपील को सुना और सत्र न्यायाधीश के फैसले को परिवर्तित करके बहु किरण को दोषमुक्त करार दिया एवम भाई अनिल जोकि लगभग 8 वर्ष 8 माह से जेल में था उसे इतनी सजा में रिहा करने का फैसला सुनाया ।