छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम प्रभावशील

जांजगीर-चांपा 16 दिसम्बर 2022/ त्रि-स्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2022-23 छ०ग० राज्य निर्वाचन आयोग रायपुर द्वारा कार्यक्रम की घोषणा की जा चुकी है तथा आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो चुकी है। 16 दिसम्बर (आ) से नामांकन पत्र प्रस्तुत किए जायेगे एवं मतदान 09 जनवरी 2023 तथा मतगणना उसी दिन मतदान समाप्ति के पश्चात् संबंधित मतदान केन्द्रों में सम्पादित किया जाना है।

     त्रि-स्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2022-23 के दौरान अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव प्रचार करने के लिए शासकीय/अशासकीय भवनों पर नारे लिखें जाते हैं, बैनर लगाये जाते है, पोस्टर लगाये जाते है तथा विद्युत एवं टेलीफोन के खम्भों पर चुनाव प्रचार से संबंधित झंडियाँ लगाई जाती है, जिसके कारण शासकीय/अशासकीय संपत्ति का स्वरूप विकृत हो जाता है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 की धारा-3 में यह स्पष्ट उल्लेख है कि कोई भी व्यक्ति जो संपत्ति के स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक दृष्टि में आने वाली किसी संपत्ति को स्याही खड़ियां रंग या किसी अन्य पदार्थ से लिख कर या चिन्हित कर के उसे विरूपित करेगा, वह जुर्माने से, जो एक हजार रूपया तक का हो सकेगा. दण्डनीय होगा। इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई भी अपराध संज्ञेय होगा।

     अतः कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री तारन प्रकाश सिन्हा ने छत्तीसगढ़ सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 धारा-5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश दिया है कि चुनाव प्रचार के दौरान निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा शासकीय एवं अशासकीय भवनों की दीवालों पर किसी भी प्रकार के नारे लिखकर विकृत किया जाता है, विद्युत एवं टेलीफोन के खम्भों पर झंडियां लगाई जाती है अथवा पोस्टर एवं बैनर लगा कर सम्पत्ति को विकृत किया जाता है, इसी प्रकार त्रि-स्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2022-23 की प्रक्रिया के दौरान नाम निर्देशन दाखिल करते समय जिला कार्यालय/ जिला निर्वाचन कार्यालय / शासकीय कार्यालयों के परिसर के अंदर किसी प्रकार की चुनाव प्रसार सामाग्री यथा बैनर, पोस्टर इत्यादि किसी व्यक्ति द्वारा लाने/ लगाने अथवा प्रदर्शन का कार्य किया जाता है तो ऐसे कृत्यों के निवारण के लिए जिले के प्रत्येक थाने में लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता तत्काल प्रभाव से गठित किया जाय। इस दस्ते में लोक निर्माण विभाग के स्थायी गैंग के कर्मचारी पर्याप्त संख्या में पदस्थ रहेंगे। यह लोक सम्पत्ति सुरक्षा टी.आई, थाना प्रभारी के सीधे देख-रेख में काम करेगा। इस दस्ते को सहयोग देने के लिए स्थल पर जाकर कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिये संबंधित थानेदार एक सहायक उप निरीक्षक पुलिस मुख्यालय एवं स्थानीय निकाय के एक कर्मचारी की ड्यूटी लगाई जाये। इस दस्ते को एक वाहन भी उपलब्ध कराया जाये. जिस पर सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता का बैनर लगा होना चाहिए लोक निर्माण विभाग द्वारा इस दस्ते को लोक सम्पत्ति को विरूपण से बचाने के लिए आवश्यक सामग्री जैसे गेरू, चूना, कूची, बास एवं सीढ़ी आदि उपलब्ध करायी जाये। यह सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता निर्वाचन की समाप्ति तक टी.आई., थाना प्रभारी की देख-रेख में अपने कार्य क्षेत्र में भ्रमण करते हुए लोक सम्पत्तियों को विरूपित होने से रोकेगा।

      यदि किसी निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी द्वारा किसी निजी सम्पत्ति को बिना उसके स्वामी की लिखित सहमति के विरूपित किया जाता है तो निजी सम्पत्ति के स्वामी द्वारा संबंधित थाने में सूचना दर्ज कराने के बाद लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता निजी सम्पत्ति को विरूपित होने से बचाने की कार्यवाही करेगा एवं थाना प्रभारी संबंधित प्रथम सूचना रिपोर्ट पर विधिवत जांच कर सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत करेगा। इसी प्रकार किसी भी धार्मिक स्थल का उपयोग चुनाव प्रचार प्रसार के लिये नहीं किया जावेगा। थाना प्रभारी लोक संपत्ति विरूपण से संबंधित प्राप्त शिकायतों को एक पंजी में पंजीबद्ध करेगे तथा शिकायत की जांच करेगे। शिकायत पंजीबद्ध करते समय विरूपित संपत्ति की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी करवायेंगे। तथ्य सही पाये जाने पर लोक संपत्ति सुरक्षा दस्ता को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करेंगे। थाना प्रभारी उपरोक्त के संबंध में की गई कार्यवाही से संबंधित साप्ताहिक प्रतिवेदन जिला निर्वाचन कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे। यह प्रतिबंध आदेश तत्काल प्रभाव से निर्वाचन प्रक्रिया समापन तक जिले के संबंधित ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावशील होगा।

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