घूस मांगने वाले राजेश अग्रवाल को कलेक्टर ने किया निलंबित


जांजगीर। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय सक्ती के विभिन्न पदों पर चल रही भर्ती में भ्रष्टाचार और अवैध वसूली की गंभीर शिकायत मिलने और वायरल आडियो में सांख्यिकी अन्वेषक राकेश अग्रवाल द्वारा अभ्यर्थी से नियुक्ति के लिए धनराशि की मांग की जाने के कारण उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।


राकेश अग्रवाल (मूल पद – व्याख्याता वाणिज्य) जिनकी पदस्थापना स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सांख्यिकी अन्वेषक के पद पर जिला शिक्षा अधिकारी अधिकारी कार्यालय सक्ती में की गई है। इनके विरुद्ध कलेक्टर को स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय सक्ती के विभिन्न पदों पर चल रही भर्ती में भ्रष्टाचार एवं अवैध वसूली करने की गंभीर शिकायत प्राप्त हुई है। वायरल आडियो में राकेश अग्रवाल द्वारा अभ्यर्थी से नियुक्ति के लिए धनराशि की मांग की जा रही है।

वायरल आॅडियो से श्री राकेश अग्रवाल की भूमिका प्रथम दृष्टया अत्यंत ही संदेहास्पद प्रतीत हो रही है। जो कि शासकीय सेवक के कदाचरण की श्रेणी में आती है। राकेश अग्रवाल का यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम -1965 के प्रावधानों के सर्वथा प्रतिकूल है।


कलेक्टर यशवंत कुमार ने उक्त गंभीर शिकायत मिलने के कारण राकेश अग्रवाल को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील 1966 के नियम 9 के अनुक्रम में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय कलेक्टर (स्थापना शाखा) जांजगीर-चांपा रहेगा । निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

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