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होली पर्व के दृष्टिगत खाद्य सचल दलों द्वारा की गई प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही

लोकेशन रायबरेलीरिपोर्टर विपिन राजपूत

होली पर्व के दृष्टिगत खाद्य सचल दलों द्वारा की गई प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही

रायबरेली:- 21 फरवरी 2026
सहायक आयुक्त खाद्य-2 रायबरेली डा० सी०आर० प्रजापति द्वारा बताया गया कि आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उ०प्र०, लखनऊ के आदेश एवं जिलाधिकारी हर्षिता माथुर के निर्देश पर जनपद में होली पर्व के दृष्टिगत आम जनमानस को सुरक्षित खाद्य एवं पेय पदार्थ उपलब्ध कराने एवं उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने हेतु अभिसूचना आधारित प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही हेतु जनपद में दो खाद्य सचल दलों का गठन किया गया है। सहायक आयुक्त (खाद्य)-॥ खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, रायबरेली ने बताया कि उक्त दलों द्वारा जनपद में विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों पर कार्यवाही की गयी जिसमे से खाद्य प्रतिष्ठान रचित गोल्ड कचरी, मुंशीगंज रायबरेली मे 498 कि0 ग्रा0 रंगीन कचरी, अनुमानित मूल्य रु० 18924 को जब्त किया गया तथा जांच हेतु 01 नमूना संग्रहीत किया गया। मिलावटी खोया के भंडारण के संदेह पर गुरु राम दास आइस एंड कोल्ड स्टोरेज, गल्ला मंडी का निरीक्षण किया गया जिस पर किसी भी प्रकार की संदिग्ध खाद्य सामाग्री भंडारित नहीं पायी गयी। इसी प्रकार सम्राट गुड़ भंडार का निरीक्षण किया गया तथा प्रतिष्ठान मे सुधार हेतु खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 32 के अंतर्गत सुधार नोटिस जारी करने की प्रक्रिया प्रचलित कर दी गयी है। अभियान मे मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी अंजनी कुमार श्रीवास्तव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी हरेन्द्र, सत्येन्द्र यादव, संजय कुमार त्रिपाठी एवं सौरभ उत्तम सम्मिलित रहें। खाद्य कारोबारकर्ताओं को हिदायत दी जा रही है कि किसी भी दशा में अधोमानक व असुरक्षित तथा दूषित खाद्य पदार्थ का क्रय -विक्रय न करें तथा आम जनमानस को शुद्ध एवं सुरक्षित खाद्य व पेय पदार्थ उपलब्ध कराये तथा यह भी निर्देश दिये जा रहे है कि बिना खाद्य लाइसेंस व पंजीकरण के खाद्य कारोबार संचालित न करें। अन्यथा की दशा में कड़ी विधिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

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