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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए किसान 31 जुलाई तक कराएं आवेदन : नेहा सिंह

वैद्य पण्डित प्रमोद कौशिक

खेती को जोखिम मुक्त बनाने की दिशा में क्रांतिकारी कदम फसल बीमा योजना।

कुरुक्षेत्र, 12 जुलाई : उपायुक्त नेहा सिंह ने कहा कि किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली फसल क्षति की भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है। खरीफ फसलों के लिए 31 जुलाई, 2025 तक योजना में आवेदन किया जा सकता है। उन्होंने किसानों से योजना के अंतर्गत धान, बाजरा, कपास, मक्का और मूंग जैसी प्रमुख खरीफ फसलों का बीमा करवाने का आह्वान किया।
उपायुक्त ने कहा कि यह योजना किसानों को बेहद कम प्रीमियम दरों पर व्यापक सुरक्षा प्रदान करती है। किसानों को धान, बाजरा, मक्का और मूंग की फसलों के लिए बीमित राशि का केवल दो प्रतिशत और कपास की फसल के लिए पांच प्रतिशत प्रीमियम देना होगा। शेष बीमा प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। योजना की विशेषता यह है कि बेमौसमी बारिश, ओलावृष्टि, आंधी-तूफान या अन्य प्राकृतिक आपदाओं से यदि खेत स्तर पर फसल को नुकसान होता है, तो किसान को उस नुकसान की भरपाई के लिए क्लेम दिया जाएगा। धान को छोड़कर अन्य फसलों में जलभराव के कारण होने वाली क्षति भी योजना के अंतर्गत कवर की जाएगी।
उन्होंने कहा कि यह योजना खेती को जोखिम मुक्त बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है, जिससे हर साल करोड़ों किसान लाभान्वित हो रहे हैं। बीमा के लिए विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है या नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से भी फॉर्म भरे जा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए किसान टोल फ्री नंबर 14447 पर संपर्क कर सकते हैं।
उपायुक्त नेहा सिंह ने किसानों से आह्वान किया गया है कि वे इस योजना का लाभ उठाएं और अपने खेत व फसलों को संभावित आपदाओं से सुरक्षित करें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए आश्वस्त बनाती है। उन्होंने सभी पात्र किसानों से अपील की है कि वे समय रहते योजना से जुड़ें और अपने अधिकारों की रक्षा करें।

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