हरियाणा सरकार देगी 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों के परिजन को सरकारी नौकरी : विश्राम कुमार मीणा

जिला के प्रभावित परिवार डीसी कार्यालय में जमा करवा सकते है आवेदन, प्रशासन द्वारा जारी व्हाट्सएप नंबर 82957-99322 पर भी भेज सकते है आवेदन।
कुरुक्षेत्र( प्रमोद कौशिक,अमित)16 दिसंबर : उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि हरियाणा सरकार ने 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों के पीड़ित परिवारों सरकारी नौकरी देने का निर्णय लिया है। इस निर्णय के अनुसार हरियाणा कौशल निगम में लेवल वन, लेवल 2 और लेवल 3 के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार योग्यता के आधार पर नौकरी दी जाएगी। सरकार ने हरियाणा के ऐसे परिवारों को नौकरी देने का निर्णय लिया है जिनके परिवार के सदस्य की 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों में हरियाणा या हरियाणा से बाहर मौत हुई है। इन योग्य प्रार्थियों को नौकरी हरियाणा में ही दी जाएगी। अहम पहलू यह है कि जिला कुरुक्षेत्र में रहने वाला प्रभावित परिवार या 1984 के दौरान कुरुक्षेत्र में रहने वाले प्रभावित लोग उपायुक्त कुरुक्षेत्र कार्यालय या फिर प्रशासन के वाट्सएप नम्बर 82957-99322 के अलावा ईमेल districtkkr@gmail.com पर भी आवेदन भेजा जा सकता है।
उन्होंने कहा कि आवेदक डीसी कार्यालय कुरुक्षेत्र में जानकारी के साथ कागजात जमा करवाएं ताकि सरकार के पास समय पर भेजे जा सकें। इसमें मृतक का नाम, दिनांक और स्थान जहां पर मौत हुई थी, मृत्यु प्रमाण पत्र की कॉपी,एफआईआर की कॉपी या अन्य संबंधित कागजात जो सिद्ध करें कि 1984 के सिख विरोधी दंगों में उक्त व्यक्ति की मौत हुई है। पीड़ित परिवार के जिस सदस्य को नौकरी दी जानी है उसका नाम, आधार नंबर, शैक्षणिक योग्यता, मृतक के साथ रिश्ता, आयु एवं जन्म तिथि, श्रेणी एससी, ओबीसी, एसटी, सामान्य, पीड़ित परिवार का रिहायशी प्रमाण हरियाणा या रह रहे यूटी या अन्य राज्य का, पीड़ित परिवार के जिस सदस्य को नौकरी दी जानी है, उक्त परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा एनओसी, शपथ पत्र, मंजूरी भी देनी है।



