आदर्श अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशक/पर्यवेक्षक वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक

रिपोर्ट पदमाकर पाठक

आदर्श अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशक/पर्यवेक्षक वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक

याचियों का समायोजन न करके सरकार ने संविधान के अनुच्छेद का किया हनन।

योग्यता और पात्रता के अनुसार राज्य के किसी भी विभाग में समायोजित करने का आदेश।

आजमगढ़। आदर्श अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशक/पर्यवेक्षक वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक रविवार को कुंवर सिंह उद्यान में जिलाध्यक्ष शारंगधारी यादव की अध्यक्षता में हुई।बैठक का संचालन लालसा प्रसाद यादव ने किया। बैठक में जिलाध्यक्ष ने कहा कि पूरे मनोयोग से किये गये प्रयास से किसी काम में कामयाबी एक दिन में तो नहीं मिलती लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। जिलाध्यक्ष ने कहा कि पूर्व में संचालित अनौपचारिक शिक्षा योजना में कार्यरत रहे कुछ अनुदेशकों एवं पर्यवेक्षकों को काफी संघर्षों के बाद 2005 में शिक्षामित्रों की नियुक्ति में प्रथम वरीयता प्रदान करते हुए समायोजित किया गया था। किन्तु शासनादेश में विसंगतियों के कारण बहुत से अनुदेशक/पर्यवेक्षक वंचित रह गये थे, जो शासन, प्रशासन के आश्वासनों की चक्की में पिसते रहे। अन्त में 2016 में संगठित होकर उच्च न्यायालय में इंसाफ पाने के लिए याचिकाए दाखिल किये जिनका मेरिट के आधार पर पटना हाईकोर्ट, सर्वाेच्च न्यायालय और 21 अप्रैल 2022 को याचिका संख्या 38477/2016 बालेन्दर प्रसाद राय व 211 अन्य में सम्यक विचारोपरान्त समायोजन के लिए दिये गये आदेश के आलोक में निस्तारण कर दिया गया। याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अपने फैसले में यह उल्लेख किया है कि सर्वाेच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद उ0प्र0 सरकार इन याचियों का समायोजन न करके भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 का स्पष्ट रूप से हनन कर दिया है। कोर्ट ने उ0प्र0 सरकार को आदेश दिया कि राज्य सरकार इन याचियों की दीर्घकालीन सेवा और 20 वर्षाे से अधिक न्यायालयों का चक्कर लगाने में समय की बर्बादी को ध्यान में रखते हुए 21 अप्रैल 2022 से छः माह में नीति निर्धारित करके इनकी योग्यता और पात्रता के अनुसार राज्य के किसी भी विभाग में समायोजित करके नियमित वेतन का भुगतान करे। न्यायालय के आदेश की खबर सुनते ही अनुदेशकों के चेहरे खिल गये। एक दूसरे को माला पहनाकर तथा मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। जिला संरक्षक कृष्ण मोहन उपाध्याय ने कहा कि 21 अक्टूबर 2022 तक यदि सरकार शासनादेश जारी नहीं करेगी तो संगठन के याचीगण अवमानना का मुकदमा दाखिल करने के लिए बाध्य हो जायेंगे। जिला संगठन मंत्री लालसा प्रसाद यादव व जिला महासचिव अशोक कुमार ने कहा कि समायोजन के रास्ते में आने वाली हर बाधाओं का सामना करने के लिए हमसब तैयार हैं। बैठक में सीताराम यादव, मंशाराम, संतविजय यादव, शम्भूनाथ यादव, गुलाब चौहान, माताप्रसाद शुक्ल, राजाराम, सुक्खूराम, भोला यादव, राजू गुप्ता, हरिकेश ओम प्रकाश चौहान आदि ने संबोधित किया।

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