मुकेरियां मे जगह जगह कूड़ा और नालियां चोक और गलियों के मुद्दों पर घर घर जागरुकता अभियान शुरू करेंगे : नरेश शर्मा

मुकेरियां मे जगह जगह कूड़ा और नालियां चोक और गलियों के मुद्दों पर घर घर जागरुकता अभियान शुरू करेंगे : नरेश शर्मा
अखिल भारतीय मानवाधिकार मिशन के राष्ट्रीय महासचिव नरेश शर्मा ने कहा कि आम जनमानस के बेहतर स्वास्थ्य एवं स्वच्छता अभियान को ध्यान में रखते हुए शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों मे सड़कों, साफ़ पानी, कूड़ा करवट हटवाने के घर घर जाकर जनता को जागरूक किया जाएगा क्योंकि कुछ लोग अपने घरों से कूड़ा लाकर जगह जगह गलियां मे डालते है उनको रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि लोगों को स्वास्थ्य एवं स्वच्छता ध्यान पर खिलवाड़ किया जा रहा है
क्षेत्रों मे कूड़ा डालना मना है और इसके उल्लंघन पर जुर्माना या अन्य कानूनी कार्रवाई हो सकती है
कूड़ा केवल नगर कौंसिल द्वारा निर्धारित जगह पर कूड़ेदान या नगर कौंसिल वाहनों में ही डालना चाहिए इस नियम का उल्लघंन करने पर पहली बार 500/ रुपए का जुर्माना लग सकता है और बार बार करने पर जुर्माना बढ़ाया जा सकता है और कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है

  • कूड़ा केवल कूड़ेदान या नगर कौंसिल के वाहनों में डालें
  • खुले मे या नालियां मे कूड़ा डालना सख्त मना है
  • नालियों में कूड़ा डालने से जलभराव की समस्या होती है इसलिए नगर कौंसिल इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई ले सकते है
    उल्लंघन करने पर क्या करना चाहिए
  • शिकायत दर्ज कराएं आप नगर कौंसिल के हेल्पलाइन नंबर या ऐप्स के माध्यम से शिकायत कर सकते हैं
  • सबूत इकट्ठा करे कूड़ा फेंकने की जगह, तारीख और समय नोट कर फोटो या वीडियो सबूत के तौर पर रखें
  • अन्य विकल्प यदि समस्या का समाधान नहीं होता है तो आप अपने क्षेत्र के उप विभागीय दंडाधिकारी (एस डी एम) कार्यलय शिकायत कर सकते हैं
    पंजाब नगर निगम क्षेत्रों मे कूड़ा डालने पर विभिन्न धाराओं के तहत जुर्माना या सजा हो सकती है जैसे कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 269 संक्रामक रोग फैलाने का ख़तरा) और 270 ( संक्रामक रोग फैलाने इसके अतिरिक्त पंजाब नगर निगम अधिनियम की धारा 309 या अन्य स्थानीय उपनियम भी लागू हो सकतें है जिनमें कूड़ा फेंकने पर 500/रुपए से लेकर 25,000 तक भी जुर्माना शामिल हैं खास कर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों या मलबा डालने के मामलों पर
    धारा 269 यदि कोई कार्य जिससे संक्रामक रोग फैलाने का ख़तरा हो तो 6 महिने की कैद या जुर्माना
    धारा 270 यदि जानबूझकर ऐसा कार्य किया जाए जिससे संक्रामक रोग फैलाने पर 2 साल कैद और जुर्माना हो सकता है
    धारा 270 जल स्रोतों पर जलाशयों मे गंदगी फैलाने पर तीन महीने की कैद या जुर्माना

इस लिए मद्देनजर रखते हुए अखिल भारतीय मानवाधिकार मिशन टीम ने लोगों को जागरूक करने के लगें है और हमें पूरा विश्वास है मुकेरियां शहर को स्वच्छ अभियान में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे

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