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जिला पंचायत अध्यक्ष व ब्लॉक प्रमुख चुनाव की अधिसूचना जारी

उत्तराखंड
जिला पंचायत अध्यक्ष व ब्लॉक प्रमुख चुनाव की अधिसूचना जारी,
सागर मलिक

“भारत का संविधान के अनुच्छेद 243-ट में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, सुशील कुमार, राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तराखण्ड, एतद्द्वारा सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून की अधिसूचना संख्या-1126/XII (1)/2025/86(16)/2019 दिनांक 07 अगस्त, 2025 के क्रम में यह निर्देश देता हूँ कि उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) के जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का निर्वाचन निम्नांकित विनिर्दिष्ट समय सारिणी के अनुसार सम्पन्न कराया जायेगा। इस निर्वाचन हेतु निर्वाचन प्रक्रिया जिला पंचायत मुख्यालय पर सम्पन्न होगीः-

  1. जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (रिटर्निंग ऑफिसर) उपरोक्त निर्वाचन उत्तर प्रदेश जिला पंचायत (अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का निर्वाचन और निर्वाचन विवादों का निपटारा) नियमावली, 1994 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) के नियम-5(2) के अन्तर्गत नियमावली में निर्धारित प्रपत्र-1 में सार्वजनिक नोटिस हिन्दी में अपने स्तर से दिनांक 07.08.2025 को जारी करेंगे तथा उसकी प्रति डाक द्वारा डाक में डाले जाने के प्रमाण पत्र के अधीन (अण्डर पोस्टल सर्टिफिकेट / पंजीकृत डाक) द्वारा सभी जिला पंचायत सदस्यों के अन्तिम ज्ञात पते पर भेजेंगे और निर्वाचन कार्यक्रम का स्थानीय समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार किया जायेगा। सार्वजनिक जानकारी हेतु क्षेत्र पंचायतों के मुख्यालय, जिला पंचायत, कार्यालय, तहसील कार्यालयों और जिलाधिकारी कार्यालय के सूचना पट्टों पर यह कार्यक्रम प्रदर्शित किया जायेगा। उक्त नियमावली के नियम-3 (2) के अनुसार इस निर्वाचन के लिए जिलाधिकारी निर्वाचन अधिकारी (रिटर्निंग ऑफिसर) होंगे।
  2. उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) जिला पंचायत के अध्यक्षों एवं उपाध्यक्षों तथा क्षेत्र पंचायतों के प्रमुखों, ज्येष्ठ उप प्रमुखों तथा कनिष्ठ उप प्रमुखों के पदों पर सामान्य निर्वाचन-2025 कराये जाने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड की क्रमशः अधिसूचना संख्या-2284/रा0नि0आ0-2/4433/2025 दिनांक 07.08.2025 एवं अधिसूचना संख्या-2285/रा०नि० आ0-2/4486/2025 दिनांक 07.08.2025 निर्गत होने के साथ ही तत्काल प्रभाव से उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) की समस्त जिला पंचायतों एवं क्षेत्र पंचायतों में आदर्श आचरण संहिता मतगणना समाप्ति तक प्रभावी की जाती है।

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