गोवध अधिनियम में एक गिरफ्तार


थाना- सिधारी
गोवध अधिनियम में एक गिरफ्तार
पूर्व की घटना– दिनांक- 16.11.2021 को व0उ0नि0 संजय कुमार सिंह थाना सिधारी द्वारा लिखित तहरीर देकर 5-6 किलोग्राम प्रतिबंधित गोमांस बरामद कर अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 286/21 धारा 3/5/8 उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम पंजीकृत कराया जिसकी विवेचना उ0नि0 अवधेश कुमार द्वारा की जा रही थी। दौरान विवेचना मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त एहतसाम पुत्र महबूब निवासी गौरडीह खालसा थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया।
गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 22.9.2022 को उ0नि0 अवधेश कुमार मय हमराही हे0कां0 धर्मराज भारती, कां0 अजीत कुमार सिंह के द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये वांछित अभियुक्त एहतसाम पुत्र महबूब निवासी गौरडीह खालसा थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ उम्र 36 वर्ष को मुखबिर की सूचना पर गौरडीह खालसा नहर पुलिया के पास से समय 12.30 बजे गिरफ्तार किया गया। जिसको मा0न्यायालय के समक्ष रिमाण्ड प्रस्तुत किया जा रहा है।
पंजीकृत अभियोग

  1. मु0अ0सं0- 286/21 धारा 3/5/8 उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम थाना सिधारी आजमगढ़
    आपराधिक इतिहास
    1.मु0अ0सं0- 157/21 धारा 147/148/323/506 भादवि थाना सिधारी आजमगढ़
    2.मु0अ0सं0- 286/21 धारा 3/5/8 उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम थाना सिधारी आजमगढ़
    3.मु0अ0सं0- 31/22 धारा 34/427/504/506 भादवि थाना सिधारी आजमगढ़
    नाम पता अभियुक्त
  2. एहतसाम पुत्र महबूब निवासी गौरडीह खालसा थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ उम्र 36 वर्ष
    गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण
    1.उ0नि0 अवधेश कुमार हे0कां0 धर्मराज भारती कां0 अजीत कुमार सिंह थाना सिधारी आजमगढ़

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