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30 जुलाई तक जनपद में धारा 163 लागू

30 जुलाई तक जनपद में धारा 163 लागू
बदायूँ: 14जून। अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन अरुण कुमार ने 12जून को बताया कि माह जून व जुलाई 2025 में मोहर्रम, गुरु पुर्णिमा, श्रावण मास में कावड़ यात्रा, नागपंचमी आदि त्यौहार प्रस्तावित है। कानून एवं शान्ति व्यवस्था के दृष्टिगत 11 जून 2025 से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 आगामी 30 जुलाई 2025 तक प्रभावी रहेगी।

उन्होंने बताया कि कतिपय अराजक समाज विरोधी, शरारती, सम्प्रदायिक एवं आपराधिक प्रवृत्ति के तत्व समाज में साम्प्रदायिक, जातिगत, वर्गगत, विद्वेष तथा अफवाहें फैलाकर सामाजिक समरता, सदभाव व कानून एवं शान्ति व्यवस्था बिगाड़ने का सुनियोजित प्रयास कर सकते हैं, जिसके कारण लोकशान्ति भंग होने की प्रबल संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। कानून एवं शान्ति व्यवस्था के दृष्टिगत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 आगामी 30 जुलाई 2025 तक प्रभावी रहेगी। इस आदेश की अवहेलना भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 223 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।

अंतराष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस पर रैली निकालकर किया जागरुक
बदायूँ: 14 जून। अंतराष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून के अवसर पर जन जागरण अभियान रैली को अपर जिलाधिकारी प्रशासन बदायूं ने हरी झंडी दिखाकर कलेक्ट्रेट से रवाना किया। रैली जिला अस्पताल से लाबेला चौक, गोपी चौक से मुख्य बाज़ार से होते हुए नेहरू चौक तथा वहां से नगर पालिका परिसर में समापन हुआ। रैली का मुख्य उद्देश्य लोगों को बाल श्रम के विरुद्ध जागरूक करना तथा बच्चों को काम पर नियोजित करने के स्थान पर शिक्षा के प्रोत्साहित करना तथा जनपद बदायूं को बाल श्रम मुक्त कराना है।
रैली में सिटी मजिस्ट्रेट बदायूं, जिला प्रोबेशन अधिकारी, सहायक श्रमायुक्त, श्रम प्रवर्तन अधिकारी, व्यापार मंडल अध्यक्ष वीरेन्द्र धींगडा, सागर अरोड़ा, प्रभारी चाइल्ड लाइन, स्वयं सेवी संगठन काशी शिक्षा समाज संस्थान एवम समग्र विकास संस्थान से बड़ी संख्या में वालियंटर्स, ट्रेड यूनियन प्रतिनिधि तथा श्रमिकों ने बड़ी संख्या में प्रतिभाग किया।
——बीबी न्यूज बदायूं——-

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