हरिजन एक्ट मे लिख गया मुकदमा
कोंच(जालौन) कोतवाली मे तहरीर देते हुये मनमोहन रजक पुत्र रामू रजक निबासी ग्राम दिरावटी ने बताया है कि घटना दिनांक 29 मई की है वह गांव बिरगुवा बुजुर्ग की है तभी गांव बिरगुवा बुजुर्ग में एक शादी समारोह में रसगुल्ला नीचे गिर जाने की बात को लेकर मेरे पुत्र आदेश रजक को राजू पुत्र मान सिंह अधधे पुत्र लल्लू परिहार लला परिहार पुत्र मानसिंह परिहार नई निवासी ग्राम बिरगुवा बुजुर्ग ने मिलकर थप्पड़ मार दिया जिसका विरोध करने पर मेरे भाई देवेन्द्र कुमार के साथ मार पीट की और उसको जाति सूचक शब्दो का प्रयोग कर अपमानित किया इस पर कोतबाली पुलिस ने मुकदमा धारा 323 504 3(1) द ध एस सी एस टी एक्ट के तहत दर्ज कर लिया है