दहेज लेना व देना कानूनी अपराध- शेफाली सिंह

रायबरेली
रिपोर्टर विपिन राजपूत
सेवा पखवाडा 2025 ” स्वस्थ नारी सशक्त परिवार के उपलक्ष में आज महिला थाना परिसर महिला थानाध्यक्ष की उपस्थिति में दहेज न लेने और न देने के संबंध में शपथ और जनचेतना रैली का आयोजन किया गया।
सेवा पखवाडा 2025 “स्वस्थ नारी सशक्त परिवार उपलक्ष मे” आज दहेज प्रतिषेध अधिनियम-1961 के अंतर्गत दहेज से कोई ऐसी सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति अभिप्रेत है जो विवाह के समय या उसके पूर्व या विवाह के पश्चात किसी समय विवाह के एक पक्षकार द्वारा विवाह के दूसरे पक्षकार को या विवाह के किसी पक्षकार के माता-पिता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विवाह के किसी भी पक्षकार को या किसी अन्य व्यक्ति को, या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दी गई है, या दी जाने के लिए करार की गई । दहेज लेना व देना कानूनी अपराध है। जिला मिशन कोऑर्डिनेटर शेफाली सिंह, संरक्षण अधिकारी वीरेंद्र पाल, जेंडर स्पेशलिस्ट पूजा तिवारी, सुषमा कश्यप, वन स्टॉप सेंटर से सेंटर मैनेजर आस्था, साधना श्रीवास्तव, एवं समस्त कार्मिक और सबला से परामर्शदाता दीपिका दीक्षित, विनीता एवं आम जनमानस उपस्थित रहे।