25 मार्च तक भुगतान हेतु कोषागार में बिल प्रस्तुत करें सभी डीडीओ

25 मार्च तक भुगतान हेतु कोषागार में बिल प्रस्तुत करें सभी डीडीओ
31 मार्च को अपरान्ह 03ः00 बजे तक लिए जा सकेंगे 25 मार्च व उसके उपरान्त प्राप्त बजट के बिल
बदायूँ: 19 मार्च। कृष्ण हरि शर्मा जिला संवाददाता बीबी न्यूज़ बदायूं। जिलाधिकारी अवनीश राय ने बताया कि प्रदेश सरकार ने कोषागारों में ई-कुबेर लागू होने के फलस्वरूप आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2013-14 से कोषागारों में समस्त भुगतान ई-पेंमेन्ट के माध्यम से किये जा रहे हैं एवं वर्तमान में कोषागारों द्वारा किसी भी भुगतान हेतु चेक जारी नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त ऑनलाइन बिल प्रस्तुतीकरण एवं ई-कुबेर प्रणाली लागू है।
उन्होंने जनपद के सभी आहरण एवं वितरण अधिकारियों को निर्देशित किया है कि कोषागार में समस्त बिल निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार बिलम्बतम 25 मार्च 2026 तक अवश्य प्रस्तुत कर दिये जायें, जिससे कि प्रस्तुत बिलों की आवश्यक चैकिंग के बाद कोषागार द्वारा बिलों की पासिंग तथा ई-पेमेन्ट के माध्यम से 31 मार्च 2026 तक भुगतान हेतु ऑथराइजेशन किया जा सके, क्योंकि 31 मार्च 2025 तक पारित बिलों का भुगतान ई-पेमेन्ट द्वारा 31 मार्च 2026 को रात्रि 17ः00 बजे तक ही हो पायेगा।
उन्होंने निर्देशित किया कि 31 मार्च 2026 को आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागारों में अपरान्ह 03ः00 बजे तक बिल प्रस्तुत करने होंगे। कोषागार द्वारा कोषागार द्वारा ट्रांजेक्शन अप्रूवल सांय 05ः00 बजे तक करना होगा।
उन्होंने कहा कि समस्त आहरण वितरण अधिकारियों को विदित है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 समाप्ति पर है। माह मार्च में कोषागार में बिल पारण हेतु देयको की संख्या अत्यधिक मात्रा में रहती है, जिस कारण माह के अन्तिम दिनों में ई-कुबेर (सेन्ट्रल सर्वर) पर अत्यधिक भार बढ़ जाने के कारण उसकी गति धीमी हो जाती है, जिससे देयको के समयान्तर्गत भुगतान करने में बाधा उत्पन्न होती है एवं बजट के कालातीत /व्यपगत होने की सम्भावना बढ़ जाती है।
उन्होंने कहा कि स्थिति को नियन्त्रण में रखने हेतु जनपद के समस्त आहरण वितरण अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है, कि वे अपने विभाग से सम्बन्धित वित्तीय वर्ष 2025-26 में अद्यतन प्राप्त बजट के भुगतान हेतु देयक कोषागार में प्रत्येक दशा में 25 मार्च, 2026 तक अवश्य प्रस्तुत कर दें। 26 मार्च, 2025 से उन्हीं देयकों को कोषागार द्वारा स्वीकार किया जायेगा, जिनका बजट आवंटन 25 मार्च, 2026 या उसके उपरान्त प्राप्त हो। बजट लैप्स होने की दशा में सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी का पूर्णरूप से उत्तरदायित्त्व होगा।

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